चन्दौली। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंदौली द्वारा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में पॉक्सो अधिनियम-2012 महिला एवं बाल अधिकारों तथा निःशुल्क कानूनी सहायता को लेकर विशेष विधिक जागरूकता अभियान शुरू किया गया है।अभियान का पहला चरण 25 सितंबर से 02 अक्टूबर 2026 तक चलेगा l जबकि द्वितीय चरण 02 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित है। इसी क्रम में आज आलोक इ्ंटर कालेज चंदौली में पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चन्दौली निकिता गौड की अध्यक्षता में एक विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिका तथा छात्राएं व विद्यालय के समस्तव स्टा्फ और पीएलवी उपस्थित रहे। पूर्णकालिक सचिव निकिता गौड द्वारा छात्र छात्राओं को लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी।
उन्होंंने बच्चो को गुड टच बैड टच के बीच अंतर समझाते हुए कहा कि किसी भी असुरक्षित स्पर्श या स्थिति का विरोध करनें में डरना नही चाहिए। ऐसी घटना होने पर तत्काल माता-पिता,शिक्षक या किसी विश्ववसनीय व्यक्ति को जानकारी देनी चाहिए। उन्होानें बताया कि बच्चों को लैंगिक अपराध उत्पीडन और शोषण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून में सख्त प्रावधान किए गये है। विद्यालय प्रशासन और शिक्षकों से भी बच्चोंं की सुरक्षा को लेकर सतर्क एवं संवेदनशील रहने का आहृवान किया गया। सचिव महोदया द्वारा शिविर में पॉक्सो अधिनियम-2012 के प्रावधानों,महिला एवं बाल अधिकारों और निःशुल्क कानूनी सहायता के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। महिला कल्याण विभाग की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं तथा आपातकालीन हेल्पलाइन जैसे – नालसा हेल्पलाइन न0 15100, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, 1090 व 181 महिला हेल्पलाइन, की जानकारी भी दी गई, ताकि विषम परिस्थितियों में बेटियां अपने अधिकारों और सुरक्षा के लिए जागरूक होकर उचित कदम उठा सकें।
