न्यायमूर्ति सूर्यकान्त ने कारगिल विजय दिवस पर “वीर परिवार सहायता योजना, 2025” का शुभारम्भ किया

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सैनिक कल्याण बोर्ड में “विधिक सेवा क्लीनिक” की स्थापना की पहल

न्यायमूर्ति अरूण भंसाली और न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता के निर्देशन में उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लखनऊ में विधिक सेवा क्लीनिक स्थापित उत्तर प्रदेश के समस्त जिला सैनिक कल्याण बोर्डों में “विधिक सेवा क्लीनिक” की स्थापना की जा रही है

लखनऊ। न्यायमूर्ति सूर्यकान्त, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर “वीर परिवार सहायता योजना, 2025” का शुभारम्भ किया गया और भारतवर्ष के समस्त राज्य एवं जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में “विधिक सेवा क्लीनिक” की स्थापना की पहल की गयी।

न्यायमूर्ति अरूण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय / मुख्य संरक्षक, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता, वरिष्ठ न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय /कार्यपालक अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में वीर परिवार सहायता योजना, 2025 के अन्तर्गत उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राज्य / जिला सैनिक कल्याण बोर्ड, लखनऊ में विधिक सेवा क्लीनिक स्थापित की गयी। इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के समस्त जिला सैनिक कल्याण बोर्डो में “विधिक सेवा क्लीनिक” की स्थापना की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य सैन्य बलों के सैनिकों / पूर्व सैनिकों, उनके परिजनों एवं आश्रितों को उनके संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों के बारे में जागरूक करना तथा उन्हें सक्षम व प्रभावी विधिक सेवाएं उपलब्ध कराया जाना है। इस अवसर पर राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के निदेशक ब्रिगेडियर अतुल कुमार, अपर निदेशक कर्नल शैलेन्द्र उत्तम, अपर निदेशक कर्नल बलराम तिवारी, अतिरिक्त निदेशक, विंग कमान्डर परमिन्दर कौर, विंग कमान्डर मुकेश तिवारी व अन्य भूतपूर्व सैनिक उपस्थित रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ की ओर से सचिव, श्रीमती मीनाक्षी सोनकर एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

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