घोरावल कोतवाल को आरोपी लवकुश के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का आदेश

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घर में घुसकर दलित महिला के साथ छेड़छाड़ करने का मामला

सोनभद्र। घर में घुसकर दलित महिला के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में विशेष न्यायाधीश एसी/एसटी एक्ट सोनभद्र आबिद शमीम की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए गम्भीर प्रकृति का अपराध मानते हुए घोरावल कोतवाल को आरोपी  लवकुश के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने एवं संबंधित सीओ से मामले की विवेचना करवाने के साथ ही परिणाम से न्यायालय को अवगत कराने का आदेश दिया है। यह आदेश घोरावल कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की दलित महिला द्वारा अधिवक्ता जितेंद्र देव पांडेय के जरिए दाखिल धारा 173(4) बीएनएसएस के प्रार्थना पत्र दिया गया है।
न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में अनुसूचित जाति की महिला ने अवगत कराया है कि उसके पति एक माह से मजदूरी करने गुजरात गए हैं। वह अपने बच्चों के साथ रहती है। घटना 18 सितंबर 2025 को रात्रि 9 बजे की है। लवकुश पुत्र रामपति चैहान उम्र लगभग 30 वर्ष निवासी खजुरौल, थाना घोरावल, जिला सोनभद्र उसके घर पर आया और कहा कि बिजली ठीक से जल रही है कि नहीं तो मैंने कहा कि ठीक से जल रही है। बावजूद इसके वह बिजली चेक करने के बहाने से उसके घर में घुस गया तथा उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। जब उसने विरोध किया तो जाति सूचक शब्दों से गाली देते हुए मारने पीटने लगा। शोरगुल की आवाज सुनकर बच्चे व अगल बगल के लोग आ गए और बीच बचाव किया। आरोपी लवकुश  बलात्कार करने व जान से मारने की धमकी देते हुए चला गया। आरोपी लवकुश मनबढ़ व सरहंग व्यक्ति है। घटना की सूचना 112 नंबर पुलिस को दिया, लेकिन वह भाग गया। दूसरे दिन घोरावल कोतवाली में जाकर सूचना दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।  तब 23 सितंबर 2025 को रजिस्टर्ड डाक से एसपी सोनभद्र को सूचना दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब मजबूर होकर न्यायालय में प्रार्थना पत्र दी है। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने अधिवक्ता जितेंद्र देव पांडेय के तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद गंभीर प्रकृति का अपराध मानते हुए घोरावल कोतवाल को आरोपी लवकुश के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर संबंधित सीओ से मामले की विवेचना कराने व परिणाम से न्यायालय को अवगत कराने का आदेश दिया है।

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