अवैध कोयला खनन के विरुद्ध सीआईएसएफ की बड़ी कार्रवाई : ग्राम लकूरा में संचालित 04 रैट-होल अवैध खदानें बंद कराई गईं

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हजारीबाग । सीआईएसएफ इकाई एनटीपीसी-सीएमपी, हजारीबाग द्वारा जानकारी दी गई कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) के संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त वैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए सीआईएसएफ इकाई, एनटीपीसी-सीएमपी, हजारीबाग द्वारा अवैध कोयला खनन एवं कोयला तस्करी के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया। यह अभियान उप कमाण्डेन्ट सुरेश जी के निर्देशन में संचालित किया गया।

अभियान का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में संचालित अवैध कोयला खनन, कोयले की तस्करी तथा उससे जुड़ी आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र एनटीपीसी-सीएमपी, हजारीबाग को आवंटित है तथा भविष्य में एनटीपीसी द्वारा यहां कोयला खनन कार्य प्रस्तावित है। दिनांक 03.08.2026 को समय लगभग 1400 बजे अभियान के दौरान सीआईएसएफ की टीम ने बड़कागांव क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लकूरा के जंगल एवं घनी झाड़ियों के बीच अवैध रूप से संचालित 04 रैट-होल कोयला खदानों का पता लगाया। जांच के उपरांत उक्त अवैध खदानों को जेसीबी मशीन की सहायता से तोड़कर पूर्णतः बंद करा दिया गया तथा स्थल पर अवैध खनन गतिविधि तत्काल प्रभाव से रोक दी गई। प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि उक्त अवैध खनन गतिविधियां संगठित तस्करी नेटवर्क से जुड़ी हो सकती हैं। इस संबंध में संलिप्त व्यक्तियों, परिवहन साधनों एवं अवैध कोयला तस्करी के पूरे नेटवर्क की विस्तृत जांच की जा रही है तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

सीआईएसएफ ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन एवं कोयला तस्करी राष्ट्रीय संपत्ति के विरुद्ध गंभीर अपराध है और इसके प्रति शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance) की नीति अपनाई गई है। भविष्य में भी ऐसे विशेष अभियान निरंतर चलाए जाते रहेंगे तथा अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीआईएसएफ इकाई, एनटीपीसी-सीएमपी, हजारीबाग क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाने हेतु जिला प्रशासन, पुलिस एवं अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ सतत समन्वय स्थापित कर कार्य कर रही है।

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