*जन सुविधा केन्द्र (सी०एस०सी०) संचालक लाएं अपेक्षित प्रगति अन्यथा विभागीय कार्यवाही होगी सुनिश्चित – उप जिलाधिकारी सदर दिव्या ओझा
चंदौली/ उप जिलाधिकारी सदर दिव्या ओझा ने पत्र जारी कर समस्त जन सुविधा केन्द्र (सी०एस०सी०) को एग्रीस्टैक (डिजिटल पब्लिक इन्फास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर) के अन्तर्गत फार्मर रजिस्ट्री का कार्य अभियान चलाकर पूर्ण कराने के निर्देश जारी किया है।
उक्त के क्रम में तहसील सदर में फार्मर रजिस्ट्री कार्य की प्रगति सन्तोषजनक न होने के कारण तहसील सदर चन्दौली जनपद चन्दौली फार्मर रजिस्ट्री कार्य प्रगति में प्रदेश में अत्यन्त ही खराब है। अतः फार्मर रजिस्ट्री का कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है। फार्मर रजिस्ट्री कार्य को तेज गति से पूर्ण कराने हेतुं सभी सम्बन्धित को निर्देशित किया जाता है कि सभी जन सुविधा केन्द्र (सी०एस०सी०) प्रतिदिन सुबह 9:00 से शाम 8:00 बजे तक खोलकर फार्मर रजिस्ट्री का कार्य कराया जाये। इसके लिए आवश्यक है कि सभी जन सुविधा केन्द्र (सी०एस०सी०) अपना कम्पूटर / लैपटॉप मय नेटवर्क एवं थम्प इम्प्रेशन डिवाइस के साथ तैयार रखे तथा स्वयं उपस्थित रहकर फार्मर रजिस्ट्री कार्य में पूर्ण योगदान दे। प्रत्येक जन सुबिधा केन्द्र (सी०एस०सी०) द्वारा प्रतिदिन कम से कम 50 फार्मर रुजिस्ट्री का कार्य अवश्य किया जाये। इससे कम फार्मर रजिस्ट्री कार्य होने पर इसे गंम्भीरता से लिया जायेगा। प्रत्येक जन सुविधा केन्द्र (सी०एस०सी०) पर तहसीलदार द्वारा तैनात किये गये लेखपाल/कृषि विभांग कार्मिक फार्मर रजिस्ट्री कार्य में सहयोग नहीं देते है तो ब्लाक फार्मर रजिस्ट्री ग्रुप के माध्यम से या अन्य माध्यम से जिला प्रभारी, जन सुविधा केन्द्र (सी०एस०सी०) या सीधे ब्लाक नोडल अधिकारी नायब तहसीलदार को सूचित कर सकते है। जन सुविधा केन्द्रों तक किसानों को ले जाने की जिम्मेदारी सम्बन्धित तैनात कार्मिक की होंगी। इसके लिए जन सुविधा केन्द्र संचालक आवश्यक सहयोग देगा। यदि जन सुविधा केन्द्र संचालक द्वारा फार्मर रजिस्ट्री से सम्बन्धी कार्य नहीं किया जाता है या लापरवाही की जाती है. तो इसके लिए कठोर कार्यवाही. के. लिए बाध्य होना पड़ेगा। आवश्यकतानुसार जन, सुविधा केन्द्र भी बन्व कराया जा सकता है। उक्त के साथ-साथ जन सुविधा केन्द्र संचालक पर सरकारी कार्य में बाधा डालने एवं कार्य में सहयोग न करने के आरोप में एफ० आई०आर० भी करायी जा सकती है।

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