हजारीबाग। पकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना के जनसंपर्क अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), कोलकाता पीठ ने मंटू सोनी द्वार दायर याचिका को ख़ारिज कर दिया जिसमें यह दावा किया गया था की पकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना द्वारा कोयले का परिवहन सड़क मार्ग से शर्तों का उल्लंघन करके किया जा रहा है।
शिकायत को खारिज करते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने स्पष्ट किया कि परियोजना को 30 सितंबर 2026 तक सड़क मार्ग से कोयला परिवहन की अनुमति प्राप्त है। ऐसे में परियोजना द्वारा किसी भी शर्तों को उल्लंघन नहीं किया गया है अधिकरण ने यह भी माना कि इस प्रकार किया जा रहा कोयला परिवहन परियोजना पर लागू वन स्वीकृति का उल्लंघन नहीं है।
NGT के इस आदेश से यह पुनः स्पष्ट होता है कि पकरी बरवाडीह कोल माइनिंग प्रोजेक्ट द्वारा किया जा रहा कोयला परिवहन लागू वैधानिक अनुमतियों एवं स्वीकृतियों के अनुरूप किया जा रहा था। शिकायत का खारिज होना NTPC के अनुपालन तंत्र तथा वैधानिक एवं नियामकीय प्रावधानों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता की महत्वपूर्ण पुष्टि है।
NTPC पर्यावरणीय, वैधानिक एवं नियामकीय सभी लागू प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन करते हुए खनन एवं कोयला परिवहन गतिविधियों के संचालन के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी पारदर्शिता, अनुपालन एवं जिम्मेदार खनन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
