आईटीआई कॉलेज में पॉक्सो एक्ट और साइबर क्राइम पर जागरूकता शिविर

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न्यायाधीश ने विद्यार्थियों को डिजिटल अपराधों, कानूनी अधिकारों और सुरक्षा उपायों की दी जानकारी

रायपुर । साइबर अपराधों और बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराधों के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आई.टी.आई. कॉलेज पर्री, सूरजपुर में पॉक्सो एक्ट एवं साइबर क्राइम विषय पर विशेष कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।कार्यक्रम प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती विनीता वार्नर के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।

कार्यक्रम में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय सूरजपुर के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आनंद प्रकाश वारियाल मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट 2012, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 तथा वर्तमान समय में बढ़ रहे साइबर अपराधों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। न्यायाधीश श्री वारियाल ने कहा कि पॉक्सो एक्ट बच्चों को यौन शोषण, उत्पीड़न और अश्लील सामग्री से सुरक्षा प्रदान करने वाला सख्त कानून है। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चे कानून की दृष्टि में संरक्षित हैं और ऐसे मामलों में सहमति का कोई कानूनी महत्व नहीं होता। उन्होंने विद्यार्थियों को सोशल मीडिया के दुरुपयोग, ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग और डिजिटल ठगी से सावधान रहने की सलाह दी।

उन्होंने कहा कि आज अपराधियों द्वारा सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। साइबर अपराध की शिकायत के लिए उन्होंने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 1930 की जानकारी देते हुए तत्काल शिकायत दर्ज कराने की अपील की। कार्यक्रम में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत उपलब्ध निःशुल्क कानूनी सहायता, लोक अदालत एवं मध्यस्थता प्रक्रिया की भी जानकारी दी गई। न्यायाधीश ने विद्यार्थियों को कैरियर गाइडेंस से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें भी बताईं।इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य श्री रामबदन सिंह, शिक्षकगण, पीएलवी श्री सत्य नारायण, श्री उमेश कुमार राजवाड़े सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।

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