सोनभद्र। होली पर्व को देखते हुए जनपद में कानून-व्यवस्था और लोक शांति बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट बद्री नाथ सिंह ने आदेश जारी किया है।04 मार्च 2026 को अपराह्न 4 बजे तक जनपद की सभी देशी शराब, कम्पोजिट शॉप, मॉडल शॉप, भांग और ताड़ी की फुटकर एवं थोक दुकानें बंद रहेंगी।संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 के तहत यह आदेश जारी किया गया है। बंदी दिवस के लिए अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का प्रतिफल देय नहीं होगा। आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
होली पर 4 मार्च को शाम 4 बजे तक शराब, भांग और ताड़ी की दुकानें बंद रहेंगी
