दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

सोनभद्र। करीब साढ़े छह वर्ष पुराने नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 80 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने सुनवाई के बाद मुमताज अंसारी (38) को दोषी ठहराया। अर्थदंड न देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जुर्माने की राशि में से 65 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। जेल में बिताई गई अवधि सजा में शामिल होगी।अभियोजन के अनुसार 24 अप्रैल 2019 को शाहगंज थाना क्षेत्र से 16 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। मामले में एफआईआर दर्ज कर विवेचना के बाद दुष्कर्म, अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल की गई थी। अदालत ने 9 गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध पाते हुए सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकीलों ने प्रभावी पैरवी की।

NTPC
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