31 दिसंबर से पहले पैन आधार लिंक कराना जरूरी, नहीं तो कार्ड हो सकता है निष्क्रिय 

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सोनभद्र / आयकर विभाग ने साफ कर दिया है कि पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य है। तय समयसीमा तक लिंक नहीं कराने पर पैन निष्क्रिय हो सकता है, जिससे बैंकिंग और टैक्स से जुड़े कई जरूरी काम रुक सकते हैं।आयकर विभाग द्वारा 3 अप्रैल 2025 को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, जिन लोगों का पैन कार्ड 1 अक्टूबर 2024 के बाद जारी हुआ है, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक पैन आधार लिंक कराना होगा। वहीं, जिनका पैन इससे पहले जारी हुआ था, उनके लिए अंतिम तारीख 31 मई 2024 तय की गई थी। हालांकि अभी भी 31 दिसंबर तक 1,000 रुपये का जुर्माना देकर पैन को आधार से लिंक कराया जा सकता है। इसके बाद भी लिंक नहीं करने पर पैन डीएक्टिवेट किया जा सकता है और नियमों के उल्लंघन पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।निष्क्रिय पैन होने पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में परेशानी आती है और टैक्स रिफंड अटक सकता है। इसके अलावा टीडीएस और टीसीएस की दरें अधिक कट सकती हैं। Form 26AS और टीडीएस-टीसीएस सर्टिफिकेट भी नहीं मिल पाते।इनएक्टिव पैन का असर बैंकिंग सेवाओं पर भी पड़ता है। ऐसे में नया बैंक खाता खोलना, एटीएम या डेबिट कार्ड लेना, 50 हजार रुपये से ज्यादा नकद जमा करना और बड़े बैंक लेन-देन करना मुश्किल हो सकता है। केवाईसी अधूरी रह सकती है, जिससे कई सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ भी प्रभावित होता है। म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश पर भी रोक लग सकती है।आयकर विभाग ने सभी करदाताओं से अपील की है कि किसी भी वित्तीय और कानूनी परेशानी से बचने के लिए 31 दिसंबर से पहले पैन को आधार से लिंक जरूर करा लें।

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