नगरपालिका में बिना लाइसेंस के संचालित मीट, मुर्गा की दुकानें कराई गई बंद

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  चन्दौली । राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, समाचार पत्रों से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण एवं मुख्यालय से प्राप्त निर्देशों के क्रम में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006, नियम व विनियम के क्रम में जिलाधिकारी के निर्देशानुसार (संयुक्त टीम) खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं नगर पालिका मुग़लसराय द्वारा दिनांक-09.12.2025 को जनपद चन्दौली के मुग़लसराय में स्थित मीट, मुर्गा के विभिन्न दुकानों का संयुक्त निरीक्षण कर बिना लाइसेंस के अवैध रूप से संचालित दुकानों को बंद करा दिया गया जिनके द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के मानको का भी उल्लंघन किया जा रहा था। मौके पर उक्त दुकानों के अतिक्रमित मुर्गा जाली, खोके, औजार नगर पालिका के सुपुर्दगी में दे दिए गए ।  मीट, मुर्गा, मछली के दुकानों के संचालन हेतु खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन से लाइसेंस लेना अनिवार्य है।

कार्यवाही के दौरान हैदरी अली मीट शाप, मोहम्मद इमरान मीट शाप, इरफ़ान पोल्ट्री, इमरान चिकन शाप, आरिफ चिकन शॉप व फ्रेश चिकन शॉप आदि दुकानों का गहन निरीक्षण किया गया । सभी मीट शॉप बिना लाइसेंस संचालित पाये गये, जिन्हें तत्काल प्रभाव से बंद कराया गया । यदि बिना लाइसेंस के मीट, मुर्गा, मछली की दुकानें अवैध रूप से संचालित पायी गयी तो अधिकतम जुर्माना 02 लाख रूपये तक हो सकता है। आगे भी निरन्तर इसी तरह कार्यवाही जारी रहेगी।

मांस, मछली एवं मुर्गे की दुकानों के लाइसेंस जारी किये जाने हेतु सम्बन्धित मीट कारोबारी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत मन्दिर/पूजा स्थल से कम से कम 100 मीटर की दूरी होनी चाहिये, विद्यालयों से भी लगभग 50 मीटर की दुरी होनी चाहिये, दुकानों में गहरे रंग के पर्दे या गहरे रंग के शीशे होने चाहिये, मांस कारोबारी के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होने चाहिये, शहरी क्षेत्र में नगर पालिका, नगर पंचायत द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध होना आवश्यक है, नजदीकी पुलिस थाने द्वारा भी NOC होना चाहिए, कोई भी कारोबारी अपनी दूकान पर मांस का कटान नहीं करेगा, जनपद में स्लाटर हाउस न होने की दशा में अन्य नजदीकी जनपद से मांस का कटान कराते हुये डीप फ्रीजर में मांस का परिवहन कर अपनी दूकान पर लाया जाना चाहिए। समस्त धारदार हथियार स्टील के होने चाहिए, कूड़ा निस्तारण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, स्लाटर हाउस से लाये जाने वाले मांस का पूरा हिसाब किताब होना चाहिए। उपजिलाधिकारी अनुपम मिश्रा के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी कृष्ण मुरारी शर्मा, सहायक आयुक्त (खाद्य)-II कुलदीप सिंह, अधिशासी अधिकारी राजीव सक्सेना, खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनोज कुमार गौड़ तथा रणधीर सिंह यादव एवं अन्य पुलिस बल सम्मिलित रहे।

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