शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म,कोर्ट ने सुनाया 10 साल की कठोर कैद, 1 लाख रुपये पीड़िता को

सोनभद्र: छह वर्ष पुराने दुष्कर्म मामले में एफटीसी/सीएडब्लू की अपर सत्र न्यायाधीश अर्चना रानी की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी सिंटू उर्फ सुरेंद्र कुमार को 10 वर्ष की कठोर कैद और 1 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर उसे 6 माह अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं पूरा जुर्माना पीड़िता को दिया जाएगा, और जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी।मामला जुगैल थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़िता ने 28 फरवरी 2020 को तहरीर देकर बताया था कि 17 सितंबर 2019 को आरोपी शादी का झांसा देकर उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया और करीब 5 माह तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। शादी की बात करने पर उसने इंकार कर दिया, पंचायत भी हुई, लेकिन पीड़िता को छोड़ दिया गया।पुलिस ने जांच कर आरोपी सिंटू उर्फ सुरेंद्र कुमार पुत्र रामबचन खरवार, निवासी खेवंधा, थाना जुगैल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अदालत ने उसे दोषी करार दिया।अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने पैरवी की।

NTPC
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