*खनन अनुज्ञा धारकों द्वारा खनन स्थल पर 3X4 फीट फ्लेक्सी/बैनर पर परमिट धारक का नाम,मोबाईल नम्बर,परमिट नंबर ,वैद्यता एवं मात्रा (घन मी०) में आदि सूचनाएँ अंकित कर लगवाना करें सुनिश्चित-डीएम*
*रात्रि में खनन व परिवहन होने पर वाहन सीज कर, की जाएगी दंडात्मक कार्यवाही*
भदोही / नवागत जिलाधिकारी शैलेष कुमार द्वारा पदभार ग्रहण करने के पश्चात अवैध खनन के रोकथाम हेतु खनन विभाग को सख्त निर्देश दिए गए थे,जिसके अनुपालन में खनन विभाग ने ताबड़तोड़ कार्रवाही कर अवैध खनन व परिवहन पर प्रभावी कार्रवाई की है।
जनपद में 26,27 व 28 अप्रैल को अवैध खनन/अवैध परिवहन के रोकथाम हेतु अलग-अलग तहसीलो पर छापेमार कार्यवाही की गयी, जिसमें तहसील ज्ञानपुर के क्षेत्रान्तर्गत थाना गोपीगंज में 01 डम्फर, 03 ट्रैक्टर मय ट्राली, 01 जे०सी०बी० व 03 ट्रैक्टर मय लोडर, थाना कोईरौना में 02 जे०सी०बी० व 02 ट्रैक्टर मय ट्राली एवं थाना ज्ञानपुर में 04 ट्रैक्टर मय ट्राली, 02 ट्रैक्टर मय लोडर साधारण मिट्टी खनन करते हुए सीज किये गये। इसी प्रकार तहसील भदोही व तहसील औराई के अन्तर्गत थाना सुरियावां में 02 ट्रैक्टर मय ट्राली एवं थाना औराई में 01 ट्रैक्टर मय लोडर व 02 ट्रैक्टर मय ट्राली साधारण मिट्टी / परिवहन करते हुए सीज किये गये है। इस प्रकार तीन दिवस के अभियान में कुल 23 वाहनो को थानो में निरूध किया गया है जिनसे लगभग रूपया साढ़े सात लाख राजस्व प्राप्त होगा ।

जिलाधिकारी द्वारा प्रभारी अधिकारी खनन एवं खनन इंस्पेक्टर को तत्काल अवैध मिट्टी खनन पर प्रभावी नियत्रंण हेतु निम्न बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया हैं। बिना अनुमति के कहीं भी अवैध खनन न हो। खनन अनुज्ञा धारकों द्वारा खनन स्थल पर 3X4 फीट फ्लेक्सी / बैनर पर परमिट नम्बर, परमिट धारक का नाम / मोबाईल नम्बर, परमिट की वैद्यता एवं मात्रा (घन मी०) में आदि सूचनाएँ अंकित कर लगवाना सुनिश्चित करें। अनुज्ञा धारकों द्वारा खनन वैद्यता समय (प्रातः 06 से सायं 06 बजे तक) में खनन हो सुनिश्चित करायें। किसी भी दशा में रात्रि में खनन कार्य नहीं होना चाहिए। यदि खनन रात्रि में होना पाया जाता है तो वाहन को सीज कर दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करायें ।यदि जनपद में कहीं अवैध खनन होना पाया जाता है तो सम्बन्धित क्षेत्र के सभी सभी स्तर पर जिम्मेदारी तय की जाएगी।
