जीएसटी अर्थदण्ड एवं ब्याज माफी योजना जनपद में की गयी लागू – जिलाधिकारी

 सोनभद्र ।  जिलाधिकारी बी0एन0 सिंह ने अवगत कराया है कि भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 01जुलाई,2017 से 31 मार्च,2020 की अवधि में जी0एस0टी0 अधिनियम की धारा-73 के अन्तर्गत सृजित की गई मांग के क्रम में अर्थदण्ड एवं ब्याज माफी योजना को लागू किया गया है, जो 31 मार्च,2025 तक लागू है। इस योजना में सम्बन्धित करदाता द्वारा सृजित मांग के सम्बन्ध में मूलकर की धनराशि को 31 मार्च,2025 तक जमा किए जाने तथा कोई अपील दाखिल न किए जाने अथवा दाखिल अपील वापस लिए जाने पर देय अर्थदण्ड एवं व्याज पर पूरी छूट दिये जाने का प्राविधान किया गया है। उन्होंने बताया कि जनपद में इस प्रकार कुल 1754 प्रकरण हैं, जिसमें कर की धनराशि 76 करोड़ 03 लाख तथा अर्थदण्ड एवं ब्याज की धनराशि 80 करोड़ 82 करोड़ निहित है ।              

  जिलाधिकारी ने जनपद के सम्बन्धित करदाताओं को इसयोजना का लाभ उठाने हेतु अपील करते हुए कहा है कि अर्थदण्ड एवं ब्याज कीमाफी से सम्बन्धित करदाताओं को बड़ी राहत मिलने का सुनहरा मौका है।
जी0एस0टी0 मेंपंजीयन की अनिवार्यता वस्तुओं के लिए 40 लाख तथा सेवाओं के लिए 20 लाखटर्नओवर से अधिक प्रतिवर्ष रखी गयी है परन्तु उक्त सीमा से कम केव्यापारी भी स्वैच्छिक रूप से पंजीयन प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश में अधिकाधिक पंजीयन कराये जाने के सम्बन्ध में आपका सहयोग अपेक्षित है तथापंजीयन अभियान में कोई कठिनाई हो तो उसे संज्ञान में लाया जाए।
 जिलाधिकारी ने बताया कि रोड चेकिंग की जांच कीप्रक्रिया में मुख्यतः प्रान्त के अन्दर आने वाले माल तथा प्रान्त सेबाहर जाने वाले माल की जांच की जाती है रु 50,000 से अधिक माल का मूल्यहोने पर परिवहन के समय E-Way बिल अनिवार्य है जो पूरे भारत में एक हीE-Way बिल पोर्टल से ऑनलाइन जेनरेट होता है। प्रदेश के 55 जनपदों मेंराज्य कर विभाग के वसूली प्रमाण पत्रों की बकाया वसूली का कार्य
जिलाधिकारियों के माध्यम से किया जाता है तथा शेष 20 जनपदों में यह कार्यराज्य कर के विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

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