फसलों  का बीमा कराने हेतु अन्तिम तिथि 31 जुलाई

 योजना को जनपद में संचालित करने हेतु एस०बी०आई० जनरल इंश्योरेंस कम्पनी  नामित  

सोनभद्र।  जिला कृषि अधिकारी  हरे कृष्ण मिश्रा ने अवगत कराया है कि शासन द्वारा वर्ष 2023-24, 2024-25 व 2025-26 के खरीफ व रबी मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की कार्ययोजना जारी किया गया है। योजना को जनपद में संचालित करने हेतु एस०बी०आई० जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि० को नामित किया गया है।
योजना के अन्तर्गत प्रतिकूल  स्थितियों से अधिसूचित फसलों को क्षति होने की स्थिति में बीमित कृषकों को बीमा कवर क्षतिपूर्ति प्रदान किया
जाता है। जनपद  सोनभद्र में खरीफ मौसम हेतु अधिसूचित फसलें धान, मक्का, ज्वार, उड़द, तिल, अरहर का बीमा कराने हेतु अन्तिम तिथि 31 जुलाई है। फसल की बुवाई न कर पाना, सफल बुवाई, फसल की मध्य अवस्था में क्षति, खड़ी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कीटों से क्षति, ओलावृष्टि, जलभराव, बादल फटना, भूस्खलन, बिजली गिरने से क्षति, फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन की अवधि तक खेत में सुखाई हेतु रखी हुई फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात, बेमौसम, वर्षा से नुकसान की जोखिम को कवर किया गया है। यह योजना स्वैच्छिक आधार पर लागू किया गया है। यदि ऋणी कृषक योजना में शामिल नहीं होना चाहते है तो ऐसी स्थिति में अपने बैंक शाखा स्तर पर बीमा कराने की अन्तिम तिथि के 7 दिन पहले तक योजनान्तर्गत प्रतिभागिता नही करने के सम्बन्ध में लिखित रूप से अवगत कराना होगा। गैर ऋणी कृषक अपना आधार
कार्ड, स्व प्रमाणित फसल बुवाई का घोषणा पत्र, नवीनतम खतौनी की नकल, बैंक पासबुक की छायाप्रति (आई०एफ०एस०सी० कोड सहित) के साथ निकट के कामन सर्विस सेंटर अथवा बैंक शाखा से फसल पर देय प्रीमियम अंश को जमा करते हुए अपनी फसल का बीमा करा सकते है।

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