आरक्षित वन भूमि पर अवैध पक्का निर्माण ध्वस्त

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आरोपी के विरुद्ध वन अपराध का केस दर्ज

नौगढ़। काशी वन्य जीव प्रभाग  रामनगर वाराणसी के अंतर्गत जयमोहनी रेंज के आरक्षित वन क्षेत्र तेन्दुआ भैंसोड़ा-14 में वन भूमि पर अवैध पक्का निर्माण किए जाने के मामले में वन विभाग ने सख्त कार्रवाई किया है। 

सूचना मिलने पर वन क्षेत्राधिकारी अमित श्रीवास्तव के निर्देश पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर शनिवार को स्थलीय निरीक्षण कर के अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया।

वन विभाग के निरीक्षण में  मझगांवा निवासी राजेश पुत्र बाबूलाल को बिना किसी वैध अनुमति के आरक्षित वन भूमि पर पक्के पिलरों का निर्माण कराने की पुष्टि  होने पर पीलरों को ध्वस्त कराकर के आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई किया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 तथा उत्तर प्रदेश वन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर वन विभाग ने तत्काल निर्माण कार्य को रोकवा कर आरोपी के विरुद्ध वन अपराध का मामला दर्ज कर विधिक कार्रवाई किया  है।

वन क्षेत्राधिकारी अमित श्रीवास्तव ने कहा कि आरक्षित वन भूमि राष्ट्रीय संपत्ति है और उस पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण, कब्जा अथवा निर्माण पूरी तरह अवैध है। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध वन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी। 

उन्होंने बताया कि जेसीबी उपलब्ध होने पर अवैध निर्माण में प्रयुक्त लोहे के सरिया भी उखाड़कर जब्त किया जाएगा।

वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में वन भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। 

क्षेत्रीय वन अधिकारी ने वन भूमि पर कहीं भी अवैध निर्माण या अतिक्रमण होने की तत्काल सूचना  वन विभाग को देने की अपील ग्रामीणों से किया है।

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