सोनभद्र। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए जनपद सोनभद्र की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पारित विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन अधिनियम-2025 ग्रामीण जनता के लिए ऐतिहासिक पहल है।उन्होंने बताया कि नए अधिनियम के तहत अब श्रमिकों को 100 दिन के स्थान पर 125 दिन का रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही श्रमिकों के अधिकारों को पहले से अधिक मजबूत और पारदर्शी बनाया गया है। इस कानून के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की गईं, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और कमजोर वर्गों की भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया गया।डीसी उप श्रमायुक्त स्वतः रोजगार ने बताया कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पंचायत निर्णय ऐप के माध्यम से जियो टैग फोटो और रियल टाइम वीडियोग्राफी अपलोड की गई। उन्होंने कहा कि नए अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यदि काम मांगने पर रोजगार नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता स्वतः मिलेगा। साथ ही मजदूरी में देरी होने पर प्रत्येक विलंबित दिन का मुआवजा भी श्रमिकों को दिया जाएगा।उन्होंने यह भी बताया कि अब ग्राम सभा ही गांव के विकास का निर्णय करेगी। विकास कार्य ऊपर से नहीं थोपे जाएंगे, बल्कि ग्राम पंचायतें स्वयं अपनी विकसित ग्राम पंचायत योजना तैयार करेंगी। कार्यों को जल संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संवर्धन और जलवायु परिवर्तन से बचाव जैसी चार प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण संरचना स्टैक पर दर्ज किया जाएगा।नए अधिनियम में किसानों की सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा गया है। बुवाई और कटाई के मुख्य मौसम के दौरान सरकारी कार्य बंद रहेंगे, ताकि कृषि कार्यों के लिए श्रमिक उपलब्ध रहें। अधिनियम लागू होते ही श्रमिकों को बढ़ी हुई मजदूरी दरों का लाभ भी मिलेगा।

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