पॉक्सो एक्ट में दोषी को 20 वर्ष की कठोर कैद

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सोनभद्र। करीब 3 वर्ष 11 माह पूर्व 10 वर्षीय नाबालिग बालक के साथ हुए अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने दोषी को कठोर सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी विजय उर्फ टीपू साहनी (27) को 20 वर्ष की कठोर कैद तथा 35 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी तथा अर्थदंड की राशि में से 20 हजार रुपये पीड़ित को दिए जाएंगे।अभियोजन के अनुसार 21 मार्च 2022 को थाना चोपन क्षेत्र के निवासी पीड़ित के पिता ने तहरीर देकर बताया था कि 20 मार्च 2022 की शाम आरोपी ने उनके 10 वर्षीय पुत्र को चने के खेत में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बालक ने घर पहुंचकर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट, अप्राकृतिक दुष्कर्म और एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना की। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।

सुनवाई के दौरान अदालत ने आठ गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करते हुए आरोपी को दोषी ठहराया। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी अधिवक्ताओं ने प्रभावी पैरवी की, जिसके आधार पर अदालत ने यह निर्णय सुनाया।

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