सीसीएल में पॉश अधिनियम पर कार्यशाला का आयोजन

Spread the love

रांची । शैनिवरको निदेशक (कार्मिक) सीसीएल,  हर्ष नाथ मिश्र के मार्गदर्शन में मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा  प्रकाश हॉल में यौन उत्पीड़न निवारण (POSH) अधिनियम पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विशेषज्ञ वक्ताओं द्वारा इंटरैक्टिव सत्र में विस्तार से चर्चा की गई। इसमें सीसीएल के मुख्यालय और क्षेत्रों सहित कुल 31 अधिकारियों ने भाग लिया।  महाप्रबंधक (एचआरडी)  आर के पांडेय ने सभी प्रतिभागियों और संकाय सदस्यों का स्वागत किया ।

 पहले सत्र में सीसीएल की सीएमएस डॉ. सुमन सिंह द्वारा पॉश (POSH) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों एवं एक महिला कर्मचारी के अधिकारों से प्रतिभागियों को परिचित  कराया गया । उन्होंने आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और प्रक्रियाओं के बारे में भी विस्तार से बताया। 

दुसरे सत्र में श्रीमती सुचिंद्रा द्वारा पीओएसएच (POSH) अधिनियम के तहत अधिकारों और जिम्मेदारियों पर विस्तृत चर्चा की गई।, उन्होंने अधिनियम के तहत कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को रेखांकित किया।

‘कार्यस्थल पर रोकथाम और व्यवहार’ विषय पर सत्र को श्रीमती रश्मी साहा ने संबोधित किया। सुश्री साहा एक फ्रिलांसर और एनजीओ प्रमुख एवं विषय विशेषज्ञ भी है। कार्यक्रम के सफल आयोजन में एचआरडी विभाग एवं अन्य सम्बंधित विभागों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सीसीएल के इस आयोजन को सभी महिला कर्मियों ने सराहना किया

Leave a Reply

Your email address will not be published.