एन जी टी ने चालीस में बीस की सुनवाई पुरी की फैसला सुरक्षित 

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क्षेत्र के खनन पट्टा स्थलों एव क्रेशर प्लांटों से हो रहे भारी प्रदूषण पर एन जी टी कर रहा है सुनवाई 

अहरौरा, मिर्जापुर/ क्षेत्र के ग्राम सभा भगौती देई ,सोनपुर ,चकजाता , एकली में मानक विपरीत चल रहे खनन पट्टा के सम्बन्ध में राष्ट्रीय हरित अधिकरण एन जी टी में चल रहे केस में एन जी टी ने 40 खनन पट्टा स्थलों में से 20 केसों की सुनवाई पुरी हो गई है ।

सुनवाई पुरी कर एनजीटी ने फैसला सुरक्षित रख लिया है ।बताते चलें की क्षेत्र में विगत कई वर्षों से खनन पट्टों और क्रेशर प्लांटों का संचालन मानक के विपरीत किया जा रहा  है । क्षेत्र के  भगौतीदेई गांव निवासी सम्पूर्णानन्द के द्वारा एनजीटी में शिकायत कर केस दायर किया गया है जिसके आधार पर क्षेत्र के सभी खनन पट्टों और स्टोन क्रेशर प्लांटों को अलग अलग पार्टी बनाया गया है।जिसमें 40 केस खनन पट्टों के लिए बनाए गए हैं और मानक विपरीत क्रेशर प्लांटों के लिए  26 केस बनाए गए हैं ।वर्तमान में कुल केसों की संख्या 66 है। जिसमें 27 मई से 10-10 केसों की सुनवाई होनी थी और कुल चालीस केशो की सुनवाई हुई ।शिकायत कर्ता ने बताया की अब बचे केशो की सुनवाई  11 जुलाई से नियत की गई है ।

सुनवाई के बाद न्यायाधीश द्वारा खनन पट्टों की जानकारी जैसे पट्टे की तिथि, खनन शुरु करने की तिथि, सीटीओ जारी करने की तिथि अनुपालन की स्थिति पर लिस्ट मागे तो कोई जबाब विपक्षी नही दें पाएं । न्यायाधीश ने टिप्पणी किया कि अगर सीटू 2023 में जारी किया गया है जो हमारे बंदी आदेश के बाद है तो जारी करने वाले अधिकारियों द्वारा क्या देखकर सीटू जारी किया गया है ।और बगैर सी टी ओ के खनन पट्टे संचालित कैसे हो रहे थे । शिकायत कर्ता ने बताया की सुनवाई के बाद एन जी टी ने अपन निर्णय सुरक्षित रख लिया है।

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