ओवर लोडिंग व अवैध परिवहन रोकने हेतु चला अभियान

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  डीएम ने सलखन के पास अवैध परिवहन व ओवरलोडिंग पर रोक लगाने के दृष्टिगत वाहनों की कराई जॉच, स्वयं किये निरीक्षण

  14 गाड़ियों का चालान, 02 वाहनों को सम्बन्धित थानों की अभिरक्षा में  किया गया सुपूर्द

सोनभद्र। शासन की मंशा के अनुरूप जनपद में ओवर लोडिंग व अवैध परिवहन पर रोक लगाने हेतु जिलाधिकारी श्री बी0एन0 सिंह ने आज सलखन व इंको प्वाइंट के पास ओवरलोडिंग व अवैध परिवहन पर रोक लगाने के दृष्टिगत वाहनों की जॉच किये, मौके पर बिना माइन टैग व बिना नम्बर प्लेट व परिवहन विभाग के मानक के अनुरूप नम्बर प्लेट नहीं पाये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सम्बन्धित अधिकारी को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि इस तरह की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी, इस तरह से संचालित वाहनों के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये, इसमें किसी स्तर पर लापरवाही न बरती जाये, इस मौके पर 02 वाहन ओवरलोडिंग करते हुए पकड़े गये, जिसे चालान करके पुलिस की अभिरक्षा हेतु सम्बन्धित थानों को सुपुर्द कर दिया गया।

  जिलाधिकारी ने ट्रकों पर लगे नम्बर प्लेटों को देखे, नम्बर प्लेट फिक्स अवस्था में नहीं पाये गये, जिस पर जिलाधिकारी ने मौके पर मौजूद ज्येष्ठ खान अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि टैम्पर्ट नम्बर बिना लगे प्लेटों का प्रयोग न किये जाये और नम्बर प्लेट फिक्स अवस्था में रहें, इसकी विशेष जॉच की जाये, अगर इस तरह की कोई वाहन पाये जाते हैं, तो उनके विरूद्ध नियमानुसार चालान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये, इसके लिए जनपद में विशेष अभियान चलाया जाये, ओवरलोडिंग एवं अवैध परिवहन करते हुए वाहनों का संचालन न होने पायें,
   जिलाधिकारी के निर्देशन में बुद्धवार को 14 वाहनों का चालान किया गया, जिसमें से 12 वाहनों का आनलाईन चालान किया गया, आनलाईन चालान किये गये, वाहनों में से 07 वाहन स्वामियों ने आनलाईन चालान के माध्यम से 5 लाख 59 हजार 560 रूपये की धनराशि मौके पर ही जमा कर दी, खनन विभाग द्वारा जुलाई माह में अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रतिबंध लगाने के दृष्टिगत जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में अब तक 629 प्रकरणों में कार्यवाही करते हुए 1 करोड़ 56 लाख 49 हजार 500 रूपये की वसूली की है, 8 अवैध परिवहन के मामलों में प्राथमिकी दर्ज की कार्यवाही की गयी। इस मौके पर ज्येष्ठ खान अधिकारी शैलेन्द्र सिंह सहित अन्य संबंधित गण उपस्थित रहें। 

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