जिला सड़क सुरक्षा समिति एवं जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न

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भदोही । अपर जिलाधिकारी न्यायिक शिव नारायण सिंह की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति एवं जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई।   


अपर जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि परिवहन विभाग द्वारा जिन स्कूली बसों का फिटनेस न होने व ब्लैकलिस्टेड हो जाने के कारण पंजीयन निलंबित किया गया है, ऐसे बसों के  स्कूल संचालक अविलंब फिटनेस बनवा लें, नहीं तो पंजीयन निलंबन तिथि के 06 माह बाद शासन स्तर से अपने आप कंडम घोषित हो जाने के बाद संचालन नहीं हो पाएगा। पिछले दिनों की दुर्घटना में संज्ञान में आया है कि कुछ बिना स्थाई मान्यता के विद्यालय भी बिना पंजीकृत स्कूली बसों का संचालन कर रहे हैं जिस पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। बैठक में शिकायत मिलने पर अपर जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि वाहन चेकिंग में वैध पद धारित करने वाले वैध व्यक्ति के अलावा किसी वाहन पर उत्तर प्रदेश सरकार, पुलिस, एवं एलआईसी एजेंट अपने वाहन पर वित्त मंत्रालय आदि लिखी गाड़ियों का चालान सहित ड्राइव करने वाले व्यक्ति पर भी विधिक कार्रवाई की जाएगी।

एआरटीओ रामसिंह ने बताया कि मांह जनवरी से अगस्त तक प्रगतिशील में घटित सड़क दुर्घटनाओं में 2023 में 128 के सापेक्ष 2024 में 91 अर्थात लगभग 29% की कमी तथा मृतकों की संख्या में 2023 में 76 के सापेक्ष 2024 में 66 अर्थात लगभग 13% की कमी हुई है। मार्गवार घटित सड़क दुर्घटनाओं में माह जनवरी से अगस्त तक 2023 में 76 के सापेक्ष 2024 में 66 घटित हुए हैं। 07 नये ब्लैक स्पॉट चिन्हित किया गया है जिनमें दुर्घटना बाहुल्य स्थल एन एच-2 के अंतर्गत कस्बा गोपीगंज ,मिर्जापुर तिराहा ,महाराजगंज, कोठरा एन एच 135 ए के अंतर्गत उगापुर एवं टेमा ,मझगवां को चिन्हित किया गया है। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को अवगत कराया कि विभागों में लगी गाड़ियां जिनका ट्रेजरी से पेमेंट होता है उन गाड़ियों का बाकी टैक्स व फिटनेस सही करा लें।

अपर जिलाधिकारी ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर को निर्देशित किया कि जनपद में प्रेशर हॉर्न, हूटर, ब्लैक फिल्म स्लोगन लिखी गाड़ियां को अभियान चलाकर चालान किया जाए, साथ ही उपयुक्त सामग्री विक्रय दुकानों पर उपलब्ध एसेसरीज को भी जप्त करने संबंधी नोटिस दिया जाए। अधो मानक हेलमेट निर्माता एवं विक्रेता के विरुद्ध पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा निश्चित समय अंतराल पर कार्रवाई की जाए। साथ ही आईएसआई/बीआईएस मानक वाले हेलमेट क्रय करने, हेलमेट का सही प्रकार से प्रयोग हेतु आम जनमानस को जागरूक किया जाए।

अपर जिलाधिकारी द्वारा जनपद के विभिन्न मार्गों पर रांग साइड ड्राइविंग रोकने हेतु संबंधित विभागों द्वारा मार्गाे) स्थलों का चिंहाकन करते हुए प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई तथा ऐसे स्थान पर गलत मीडियन गैप का परीक्षण कराते हुए स्थाई रूप से सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिए गए। टोल प्लाजा, रेस्टोरेंट पर अवैध रूप से वाहन पार्किंग होने से दुर्घटना की स्थिति को रोकने हेतु एन एच के अधिकारियों को पार्किंग स्थान निर्धारित करने, पार्किंग साइंनेज लगाने हेतु निर्देशित किया गया। स्कूली वाहनों ,एंबुलेंस, सरकारी विभागों में कार्यरत वाहनों की फिटनेस जांच की समीक्षा तथा उनके चालकों के स्वास्थ्य एवं नेत्र जांच तथा ड्राइविंग लाइसेंस का परीक्षण समयबद्ध तरीके से सूची तैयार कर किए जाने की निर्देश दिए गए। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि विद्यालयों/कॉलेज में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे बिना हेलमेट, लाइसेंस के वाहन से स्कूल न जाए, इसके लिए पुलिस क्षेत्राधिकार व थानाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्र में स्कूलों के खोलने एवं बंद होने के समय सघन चेकिंग अभियान चलाएं एवं अभिभावक/शिक्षकों को इस हेतु जागरूक करें। अपर जिलाधिकारी ने राज्य सड़क परिवहन निगम के एआरएम को निर्देशित किया कि जल्द ही ज्ञानपुर व भदोही में सरकारी बसों के संचालन को सुनिश्चित किया जाए। अनुबंधित बसों की फिटनेस, स्पीड लिमिट डिवाइस की जांच, बस चालकों के नेत्र व स्वास्थ्य परीक्षण डंकन ड्राइविंग की जांच आदि समय-समय पर की जाए। शराब, मदिरा की दुकानों पर सड़क सुरक्षा हेतु अनिवार्य रूप से डू नॉट मिक्स ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, सीट बेल्ट एवं हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग ना करें वाहन नियंत्रित गति से चलाएं आदि जैसे होर्डिंग लगवाई जाए।

जनपद में विद्यालय को सड़क सुरक्षा के प्रति जागृत करने हेतु एवं इसके उपबंध की जानकारी हेतु समस्त स्कूलों में एक नोडल शिक्षक नामित किया जाए तथा उसकी सूची संख्या सहित उपलब्ध कराई जाए। विद्यालय की बसों में पारदर्शी फर्स्ट एंड बॉक्स तथा 02 वीआईएस मार्क, 02 किलोग्राम की क्षमता वाले अग्निशमन यंत्र एक केबिन में तथा दूसरा पश्च आपात द्वार के निकट अवश्य लगे होने चाहिए। वाहन गति सीमा यंत्र से युक्त होगी तथा उसकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक न होने पाए। विद्यालयों में ऑटो रिक्शा, मैजिक  से बच्चे ना ढोए जाएं यदि विद्यालयों के बाहर ऑटो रिक्शा से बच्चे ले जाए जा रहे हैं तो विद्यालय प्रबंधन अपने परिवहन इंचार्ज/ कर्मचारी लगाकर उनके पंजीयन नंबर को नोट कर संबंधित विभाग को अवगत कराएं।

  बैठक मे एक्सईएन पीडब्ल्यूडी जैनुराम, डीआईओएस अंशुमान, एसीएमओ ओपी शुक्ला,जिला सूचना अधिकारी, सीडब्लूसी अध्यक्ष पीसी उपाध्याय,स्कूल प्रबन्धक आदि संबंधित उपस्थित रहे।

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