करमा/सोनभद्र। स्थानीय थाना परिसर में सोमवार को क्षेत्राधिकारी व थाना प्रभारी राजकुमार सिंह ने थाना क्षेत्र के ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों, संभ्रांत व्यक्तियों की बैठक बुला, केंद्र सरकार द्वारा पारित नए कानून की जानकारी देते हुए कहा कि संसद द्वारा निर्मित नए कानून रविवार की मध्य रात्रि से प्रभावी रहे, 30 जून तक घटित घटनाओं के संबंधित मामले पूर्व कानून, धाराओं के तहत दर्ज हुए जबकि एक जुलाई से नए कानून के तहत दर्ज किए जायेंगे
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इस बदलाव से आम आदमी को भ्रम न हो को ध्यान में रख डी जी पी के निर्देश के अनुपालन में जानकारी दी जा रही है, उन्होंने बताया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नामक तीन नए कानून पहली जुलाई से प्रभावी किये जायेंगे। इस बैठक में प्रधान, क्षेत्र पंचायत, संभ्रांत व पत्रकार गण मौजूद रहे।