उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को कथित तौर पर अपनी पत्नी की हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है एवं आरोपि पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता (DGC) वृजेंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार ने प्रेम ज्योति के पति केशव (37) को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तिवारी ने बताया कि पारिवारिक विवाद के चलते प्रेम ज्योति की उसके पति ने गला दबाकर हत्या कर दी थी।
उन्होंने बताया कि यह घटना 1 मई 2015 को जिले के धरौली गांव में हुई थी एवं पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए पूरी तरह से जांच करने के पश्चात आरोप पत्र दायर किया था। अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया और सजा सुना दी है।