मुंबई की एक अदालत ने मंगलवार को मौरिस नोरोन्हा के अंगरक्षक को जमानत देने से इनकार कर दिया। उसकी ही पिस्तौल से शिवसेना (UBT) नेता अभिषेक घोसालकर की गोली मारकर हत्या की गई थी।
पुलिस ने अमरेंद्र मिश्रा को शस्त्र अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया है। दरअसल, स्थानीय व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ता नोरोन्हा ने पिछले महीने उपनगरीय बोरीवली में फेसबुक लाइव के दौरान घोसालकर की हत्या करने के लिए कथित तौर पर उसकी पिस्तौल का इस्तेमाल किया था और नोरोन्हा ने बाद में खुदकुशी कर ली थी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश सासने ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। पुलिस की ओर से पेश हुए लोक अभियोजक इकबाल सोनकर ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह पता लगाने के लिए जांच की जा रही है कि क्या मिश्रा को नोरोन्हा को पिस्तौल देने के लिए कोई पैसा मिला था और क्या पिस्तौल का इस्तेमाल किसी अन्य अपराध में किया गया था या नहीं।