इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च को सुनवाई की गई है। इस मामले पर अदालत की संविधान पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में खुलासा करने को लेकर SBI को फटकार भी लगाई है। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ का कहना है कि SBI को इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित हर जरुरी जानकारी मुहैया करानी होगी।
वहीं SBI का कहना है कि उसे बिना कारण बदनाम किया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड के मामले पर सुनवाई की थी, तब SBI ने बॉन्ड के यूनिक नंबर का खुलासा नहीं किया था, जिसे लेकर अदालत ने सवाल खड़ा किया था। अदालत ने कहा था कि SBI को खुलासा करना चाहिए क्योंकि वो ऐसा करना के लिए बाध्य है। बता दें कि यूनिक नंबर ही वो नंबर है जिसके जरिए ये जानकारी सामने आ सकती है कि किस दानदाता ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है।