RBI ने बैंक ऑफ इंडिया, बंधन बैंक पर जुर्माना लगाया

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को कहा कि उसने कुछ नियामकीय मानदंडों का पालन नहीं करने को लेकर बैंक ऑफ इंडिया (BOI) पर 1.4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

रिजर्व बैंक ने कुछ निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए निजी क्षेत्र के बंधन बैंक पर भी 29.55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक ऑफ इंडिया पर जुर्माना जमा पर ब्याज दर , बैंकों में ग्राहक सेवा , कर्ज पर ब्याज दर और क्रेडिट सूचना कंपनी नियम, 2006 के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित RBI के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए लगाया गया है।

इस बीच, RBI ने यह भी कहा कि इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड पर NBFC (RBI) दिशा-निर्देश, 2016 में धोखाधड़ी की निगरानी और KYC निर्देशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर 13.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

रिजर्व बैंक ने कहा कि सभी मामलों में, नियामक अनुपालन में कमियों के लिए जुर्माना लगाया गया है। इसका उद्देश्य संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है।

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