राज्य निर्वाचन आयुक्त ने समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को समय-सीमा में कार्य करने के दिए निर्देश
रायपुर,/ छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह की उपस्थिति में आज यहां नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन दिसम्बर 2024-जनवरी 2025 सम्पन्न कराये जाने हेतु फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार किये जाने के संबंध में राज्य के सभी जिलों से आये उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। आयोग द्वारा सभी उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूची शुद्ध एवं निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले का नाम मतदाता सूची में आवश्यक रूप से होना चाहिए। इसका जिला स्तर पर प्रचार-प्रसार करने तथा निर्वाचन से संबंधित सभी कार्य समय-सीमा में करने के निर्देश दिए गए। मास्टर ट्रेनर द्वारा उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव के वैधानिक प्रावधान, अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति, कर्तव्य एवं उसके प्रशिक्षण, निर्वाचन नामावली तैयार करने हेतु प्रक्रिया तथा प्रारंभिक निर्वाचक नामावली का प्रकाशन एवं मुद्रण के सबंध में विस्तार से जानकारी दी गई।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका आम/उप निर्वाचन 2024 हेतु निर्वाचक नामावाली तैयार करने का कार्यक्रम निम्नानुसार रहेगा। जिसे 2 चरणों में पूरा किया जायेगा। जिसमें प्रथम चरण में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति एवं प्रारंभिक प्रारूप निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु कर्मचारियों का चयन एवं नियुक्ति बुधवार 18 सितम्बर 2024 तक, निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/प्राधिकृत कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं भारत निर्वाचन आयोग की 01 जनवरी 2024 की स्थिति में तैयार अद्यतन विधानसभा की निर्वाचक नामावली जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त करना शुक्रवार 20 सितम्बर 2024 तक, विधानसभा की निर्वाचक नामावली स्थानीय निकायवार पृथक कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराना शनिवार 21 सितम्बर 2024 तक, प्रचलित परिसीमन के आधार पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्वाचक नामावली को पंचायतवार एवं भागवार मार्किंग करना, शुक्रवार 27 सितम्बर 2024 तक निर्धारित किया गया है।
इसी तरह वार्डवार एवं भागवार चिन्हित निर्वाचकों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से दर्शित वार्ड के संबंधित भाग के अनुभाग में शिफ्ट किया जाना मंगलवार 01 अक्टूबर 2024 तक, निर्वाचक नामावली की चेकलिस्ट (पीडीएफ) तैयार करना शुक्रवार 04 अक्टूबर 2024 तक, चेकलिस्ट (पीडीएफ) की जांच कराना, त्रुटि सुधार कराना सोमवार 07 अक्टूबर 2024 तक, चेकलिस्ट संशोधन पश्चात् प्रारूप निर्वाचक नामावली मुद्रण हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रदाय करना गुरुवार 10 अक्टूबर 2024 तक तथा जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा निर्वाचक नामावली का मुद्रण कराना एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराना सोमवार 14 अक्टूबर 2024 तक निर्धारित किया गया है।
इस अवसर पर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे, उप सचिव डॉ. नेहा कपूर एवं आलोक कुमार श्रीवास्तव सहित सभी जिलों से आये उप जिला निर्वाचन अधिकारी गण प्रमुख रूप से उपस्थित थे।