चुनाव प्रसार के दौरान व्यक्तिगत आक्षेप न किए जाएं, चुनाव प्रसार में गरिमा बना कर रखी जाए : निखिल टी. फुंडे 

Spread the love

जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक संपन्न

*व्यय का लेखा-जोखा चुनाव के 90 दिन के अंदर प्रस्तुत करना सभी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य होगा:जिला निर्वाचन अधिकारी*

*सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर प्रसारित करने पर होगी नियमानुसार कार्यवाही:पुलिस अधीक्षक

रोड शो या प्रत्याशी के काफिले में 10 से अधिक वाहन नहीं होंगे : अभय कुमार पांडेय

 चन्दौली / जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी निखिल टी. फुंडे द्वारा लोकसभा सामान्य चुनाव 2024 के दृष्टिगत कलेक्ट्रेट सभागार में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की गयी।

बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी & उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सम्पन्न कराने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लागू आदर्श आचार संहिता की जानकारी दी गई।

बैठक में जिलाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से कहा कि किसी भी दल/प्रत्याशी द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न किया जाए एवं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि किसी भी तरह के प्रचार प्रसार के पूर्व परमिशन लेना आवश्यक होगा। सभी राजनीतिक दल सुविधा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन परमिशन ले सकते है।

जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से यह अनुरोध किया कि ईवीएम के संबंध में किसी तरह के भ्रामक चार-प्रसार न किए जाएं इस संबंध में उनके जो भी क्वेरी हैं वह विधिवत जानकारी ले सकते हैं।इस संबंध में उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को एक दिग्दर्शिका भी दी गई जिसमे आदर्श आचार संहिता के बिंदुओं की जानकारी दी गई है। व्यय के लेखा-जोखा के संबंध में उन्होंने जोर देते हुए कहा कि 90 दिन के अंदर सभी कैंडिडेट को अपने व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत करना होगा।यह लेखा जोखा हारे हुए प्रत्याशियों को भी प्रस्तुत करना होगा यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उन्हें अगले चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है।जिलाधिकारी ने सभी से प्रचार प्रसार में सद्भाव एवं गरिमा बनाए रखने की अपील की।

पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशियों द्वारा किसी भी तरह की भ्रामक खबर न फैलाई जाए।भ्रामक खबर फैलाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।प्रचार प्रसार के दौरान शराब आदि का वितरण किसी कीमत पर नहीं किया जाएगा।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी/ अपर जिलाधिकारी अभय कुमार पांडेय ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को प्रचार प्रसार के दौरान धार्मिक स्थलों का प्रयोग नहीं करना है।रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक लाउडस्पीकर आदि प्रतिबंधित होंगे।हूटर आदि का प्रयोग पूरी तरह से बैन है।रोड शो में 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं होंगे एवं रोड शो से पूर्व परमिशन लेना अनिवार्य होगा।उन्होंने कहा कि पोस्टर एवं पंपलेट आदि पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम अनिवार्य रूप से लिखा होना चाहिए।

Leave a Reply

Your email address will not be published.