अधिवक्ता आशीष मिश्र की दलील पर तीन वर्षों से बन्द पति की जमानत याचिका मंजूर

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प्रयागराज।  [ मनोज पांडेय ] रोहनिया थाना अन्तर्गत संजय राजभर 498A, 304B भारतीय दन्ड संहिता व 3/4दहेज निषेध अधिनियम के अन्तर्गत 09/01/2019 से बन्द थे। जिनकी जमानत याचिका सेशन कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि याची की शादी हुए 6 वर्ष 11 माह हुए थे जो 7‌ वर्ष से कम है।
इसके बाद याची ने हाईकोर्ट की शरण ली। याची के अधिवक्ता आशीष कुमार मिश्र ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दलील दी कि याची का प्रेम विवाह हुआ था, पीड़िता पहले पति से तलाक ले चुकी थी, याची व पीड़िता के विवाह का रजिस्ट्रेशन भी हुआ था। चूंकि प्रेम विवाह था तो दहेज़ का सवाल ही नहीं उठता है, दोनों शादी से पूरे परिवार से अलग थे अतः उत्पीड़न भी नहीं होता है। अतः याची की ज़मानत याचिका स्वीकार की जाए। वहीं आरोपी पक्ष ने विरोध किया, माननीय उच्च न्यायालय ने दलील सुनने के बाद ज़मानत याचिका मंजूर कर ली है।

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