एन जी टी ने अपनी जांच में पाया पर्यावरण प्रदूषण फैलाने का दोषी, लगाया लाखों का जुर्माना 

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अहरौरा, मिर्जापुर/ राष्ट्रीय हरित अधिकरण एन जी टी ने अपनी जांच में पर्यावरण प्रदूषण फैलाने के दोषी मानते हुए हुए अहरौरा थाना क्षेत्र के एकली रामपुर ढबही मौजे में संचालित चार क्रेशर प्लांट पर लाखों रुपए का जुर्माना लगाया है और जुर्माने को जमा कराने का आदेश जिला प्रशासन को दिया है।

एन जी टी ने 30 मई 2023 को गठित सयुक्त समिति की टीम जिसमें जिला मजिस्ट्रेट, पर्यावरण प्रदूषण विभाग, भू वैज्ञानिक, खान विभाग के अधिकारी नामित थे द्वारा की गई जांच में उपरोक्त प्लांटो को बंद करने के आदेश देने के साथ ही इफको इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, शिव शक्ति इंटर प्राइजेज, के के कंट्रकाशन, स्टोन क्रशर, सभी क्रेशर प्लांट को पर्यावरण प्रदूषण फैलाने का दोषी मानते हुए जुर्माना लगाया है।

पांच फरवरी को एन जी टी के बेब साइड पर लोड आदेश में एम एस ए पी सी ओ इन्फ्राटेक रामपुर, जय मां दुर्गा, के के कंट्रकाशन ढबही पर सभी पर अलग अलग 8 लाख 48 हजार 750 रूपए एव स्टोन क्रेशर पर 39 लाख 37 हजार 500 सौ रूपए जुर्माना लगाया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के इस कार्यवाई से पत्थर एव क्रेशर संचालकों में हड़कंप मच हुआ है।

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