चंदौली/ लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु अपर जिलाधिकारी (वि/रा)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में दिनांक 06-4-2024 को देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में राजनैतिक दलों के साथ बैठक संपन्न हुआ।
बैठक में उपस्थित राजनैतिक दलों को अवगत कराया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की घोषणा कर दी गयी है। निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जनपद में आदर्श आचार संहिता प्रभारी हो गयी है।
बैठक में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया कि सभी राजनैतिक दल/अभ्यर्थी बिना अनुमति के कोई भी वाहन प्रचार-प्रसार हेतु प्रयोग में न लाये एवं प्रचार-प्रसार के दौरान जो भी नुक्कड़ सभाये, रोड शो, रैली इत्यादि का आयोजित किया जाये उसकी 48 घण्टे पूर्व आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये सुविधा एप पर आवेदन करके प्राप्त कर लें। इसके अतिरिक्त राजनैतिक दलों से यह भी अपेक्षा की गयी कि यदि आप द्वारा यदि पार्टी के कार्यालय आदि खोला जाये तो उसकी भी अनुमति हेतु 48 घण्टे पूर्व अनुमति प्राप्त करें। ऐसा न करने पर संज्ञान में आने पर उनके सुसंगत नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। सभी राजनैतिक दलों को सुविधा एप पर रजिस्टर करने तथा अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन करने का प्रशिक्षण भी जिला सूचना विज्ञान अधिकारी कार्यालय के इंजीनियर श्री ओम प्रकाष द्वारा प्रदान किया गया एवं उनकी पृच्छाओं का निवारण भी किया गया।
बैठक में सभी प्रतिनिधियों से अपील की गयी कि कोई भी राजनैतिक दल/अभ्यर्थी किसी व्यक्ति की राजनैतिक राय या गतिविधियों से कितने भी अप्रसन्न हों। किसी भी परिस्थिति में उनकी राय अथवा गतिविधियों के विरूद्ध विरोध जताने के लिए व्यक्ति के घर के सामने प्रदर्षन/धरने का सहारा न लें। बिना अनुमति के किसी भी व्यक्ति की भूमि, भवन, परिसर की दीवारों इत्यादि पर झण्डा, बैनर लगाने अथवा सूचना चिपकाने या नारा इत्यादि न लिखवायें। सभी राजनैतिक दल यह सुनिष्चित करेंगें कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं/जुलूसों में बाधा खड़ी नहीं करेंगें या उन्हें भंग नहीं करेंगें। किसी भी राजनैतिक दल के कार्यकर्ता या समर्थक अन्य राजनैतिक दल द्वारा आयोजित सभा में मौखिक या लिखित रूप से सवाल पूछकर या अपने दल के पर्चे बॉटकर बाधा उत्पन्न नहीं करेंगें। किसी राजनैतिक दल द्वारा उन स्थानों के आस-पास जुलूस न निकाला जाए जहॉं अन्य दल की सभाएं आयोजित हो रही हो। उक्त के अतिरिक्त कोई भी दल अन्य दल के कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए पोस्टर न हटाये, किसी सभा स्थल के बारे में पहले से सूचित करें। यदि किसी प्रस्तावित स्थल पर कोई रोक या निशेधाज्ञा लागू है तो उनका कड़ाई अनुपालन सुनिश्चित करें। इसमें किसी प्रकार की छूट की आवश्यकता हो तो इसकी पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लाउड स्पीकर का प्रयोग रात्रि 10 बजे के बाद प्रतिबन्धित है। इस हेतु रिटर्निंग आफिसर से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। सभी राजनैतिक दल/अभ्यर्थी रिटर्निंग आफिसर की अनुमति के बाद ही प्रचार वाहन पर झण्डा लगा सकते है। उपस्थित सभी राजनैतिक दलों को अवगत कराया गया कि राजनैतिक दल पार्टी कार्यालय पर पार्टी के अधिकतम 3 झण्डे लगा सकते है। उसकी साइज 4 /6 जिसे अधिक न हो। यदि कई पार्टियों का एलायंस है तो सभी पार्टियों के 1-1 झण्डे लगा सकते हैं।
बैठक में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया कि प्रचार-प्रसार हेतु जो भी विज्ञापन न्यूजपेपर, टेलीविजन, डिजिटल स्क्रीन अथवा प्रिन्ट मीडिया में दिये जाये उसकी जनपद स्तर पर गठित मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति से परीक्षण कराकर सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद ही प्रकाशन कराये। बिना अनुमति के कोई भी विज्ञापन न दिया जाये। इसी प्रकार यदि आपके द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु यदि बल्क में एस0एम0एस0 किया जाता है तो उसके लिए भी रिटर्निंग आफिसर से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही किया जाये। ऐसा न करना भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है। अतः आपके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही भी हो सकती है।
उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की गयी कि रोड शो के दौरान 10 से अधिक वाहन अनुमन्य नहीं है। इस हेतु अनुमति आवश्यक है। सभी राजनैतिक दल रोड शो के दौरान यह सुनिश्चित करायेंगे कि प्रत्येक 4 वाहन के बाद थोड़ा गैप अवश्य रखा जाय ताकि आमजन को किसी प्रकार की कठिनाई न हो। इसके अतिरिक्त उपस्थित जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया कि यदि कोई राजनैतिक दल द्वारा ऐसे प्रत्याशी खड़े किये जाते हैं, जिनका आपराधिक रिकार्ड है तो उन्हें नामांकन से मतदान के मध्य सुसंगत प्रारूप सी-1 लगायत सी-8 पर 3 बार इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं प्रिन्ट मीडिया में प्रकाशन करना आवश्यक होगा। इस सम्बन्ध में बैठक में उपस्थित सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देश एवं सुसंगत प्रारूप की प्रतियॉं भी उपलब्ध करायी गयी हैं। सभी राजनैतिक दल से यह अपेक्षा की गयी कि उनके द्वारा जो भी प्रत्याशी खड़े किये जा रहे है उनका नामांकन से पूर्व नया बैंक खाता अवश्य खुलवाये। प्रत्याशी के सभी खर्चे इसी बैंक खातें से किये जायेगें। इसी प्रकार राजनैतिक दल/अभ्यर्थियों द्वारा जो भी सामग्री मुद्रित करायी जाये उस पर मुद्रक और प्रकाशक मुदित किये जाने वाली सामग्री पर उसकी संख्या एवं अपना विवरण मुद्रित करेगा तथा मुद्रण के पश्चात विवरण दो प्रतियों में निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण टीम प्रभारी (वरिष्ठ कोषाधिकारी) को प्रस्तुत करना होगा।
बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की गयी कि वे आयोग के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें। यदि उनके आदर्श संहिता के उल्लंघन के सम्बन्ध मे कोई शिकायत संज्ञानित होती है तो तत्काल 1950 पर एवं आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये सी-विजिल एप पर शिकायत दर्ज कराये। इस सम्बन्ध में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों को सी-विजिल एप के संचालन के सम्बन्ध में एन0आई0सी0/ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा उनकी पृच्छाओं का समाधान किया गया। बैठक में उपस्थित अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), वाराणसी, अपर पुलिस अधीक्षक, डिप्टी कलेक्टर/प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट, निरंजन कन्नौजिया प्रतिनिधि भारतीय जनता पाटी, जिलाध्यक्ष लोकवाहिनी प्रतिनिधि समाजवादी पार्टी, राकेश सिंह,जिला सचिव, कांग्रेस पार्टी, चन्दौली, संतोश पाठक, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी, धनश्याम प्रधान जिलाध्यक्ष, बहुजन समाजवादी पार्टी, विकास तिवारी, विधि प्रकोष्ठ सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।