महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन

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सोनभद्र। अपर जनपद न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शैलेन्द्र यादव ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ की कार्ययोजना वर्ष 2024-2025 के क्रियान्वयन के क्रम में तथा जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रवीन्द्र विक्रम सिंह के निर्देशन में  25 अक्टूबर को प्रातः 11ः00 बजे “मिशन शक्ति अभियान“ के पांचवें चरण के संचालन में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन विषय पर राजकीय महिला महाविद्यालय राबर्ट्सगंज में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन शमशेर बहादुर सिंह चीफ लीगल एड डिफेन्स काउंसिल, द्वारा किया गया। शिविर के दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ0 विनोद कुमार एवं विद्यालय की 120 छात्राएं उपस्थित रहें।

शिविर में उपस्थित सभी बालिकाओं को दहेज प्रतिषेध कानून, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005, लैंगिक अपराधों से संरक्षण, कार्यस्थल पर यौन शोषण संबंधी अधिनियम, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, गिरफ्तारी से पूर्व गिरफ्तारी के समय एवं उसके बाद महिलाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान व कानून, पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 तथा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत महिलाओं को  निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने के अधिकार के बारे में उन्हे जागरूक किया गया। तथा महिला हेल्पलाइन नं0 1090 एवं विभिन्न साइबर अपराध के बारे में भी जागरूक किया गया।

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