चंदौली/ उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभय कुमार पांडेय ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रमानुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन, 2024 की कार्यवाही चल रही है। निर्वाचन अवधि में किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री(पोस्टर,बैनर,हैंडबिल) के मुद्रण एवं प्रकाशक की सूचना के संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा विस्तृत निर्देश दिये गये है।
उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के अधीन कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के चुनावी पैम्फलेट या पोस्टर, हैण्डबिल या अन्य दस्तावेज प्रकाशक व मुद्रक के नाम, पता वर्णित किए बिना और प्रकाशक की घोषणा, जो कि दो व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित की गयी हो, प्राप्त किये बिना निर्वाचन के लिए न तो मुद्रण और न ही प्रकाशित करेंगें। ऐसी सामग्री मुद्रित करने वाले समस्त प्रेस की यह जिम्मेदारी होगी कि वे मुद्रण के बाद युक्तिसंगत समय के निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण सेल के समक्ष दस्तावेज की प्रति के साथ घोषणा की प्रति उपलब्ध करायेगें। ऐसा न करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।