चन्दौली/ जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी निखिल टी फुंडे ने पत्र के माध्यम से अवगत है कि प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-704/36-03-2024-02 (सा०)/2014 टी०सी० दिनांक-03.04.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि *भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार बिहार राज्य में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु मतदान 07 चरणों कमशः दिनांक-19.04. 2024 26.04.2024, 07.05.2024, 13.05.2024, 20.05.2024 एवं 25.05.2024 तथा 195-Agiaon (SC) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का उप निर्वाचन दिनांक 01.06.2024 को होना हैं*। बिहार राज्य के मतदाता जो उत्तर प्रदेश राज्य में निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों / दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार/व्यवसाय में नियोजित है। ऐसे नियोजित/कार्यरत प्रत्येक कामगार को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-135ख के अन्तर्गत सवेतन अवकाश प्रदान किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-135ख में निम्न प्राविधान उदधृत है।
किसी कारबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन मे नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा या किसी राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जायेगा।
उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किये जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जायेगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी उसे ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी सदत्त की जायेगी जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किये जाने की दशा में दी गयीं होती।
भारत निर्वाचन आयोग के पत्र दिनांक-16.03.2024 के कम संख्या-2 बिन्दु संख्या-C एव d में निम्न तथ्य प्राविधानित है।
उक्त के क्रम में कारखानों में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-135 (ख) के प्राविधानों के अन्तर्गत *जनपद चन्दौली में स्थापित निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों/दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार/व्यवसाय में कार्यरत समस्त कर्मकार जो बिहार राज्य के मतदाता है को लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु मतदान देने के लिये नियोजित/कार्यरत प्रत्येक कामगार के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान किये जाने हेतु उक्त अधिनियम की धारा-135ख के अन्तर्गत सवेतन अवकाश अनुमन्य किये जाय।