विधिक सेवा प्राधिकरण की वैठक में महिला हित संरक्षण की जानकारी दी गयी

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 चन्दौली/  जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चन्दौली के निर्देशन में अपर जनपद न्यायाधीश तृतीय / पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चन्दौली ज्ञानप्रकाश शुक्ल की अध्यक्षता में पुलिस लाइन सभागार में महिलाओं के हित संरक्षण कानून विषय पर एक बैठक आहूत की गयी जो कि उप जिलाधिकारी नौगढ आलोक कुमार, खण्ड विकास अधिकारी सकलडीहा अरूण कुमार पाण्डेय, जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रभात कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी, श्रीमती जया त्रिपाठी, श्रम प्रर्वतन अधिकारी दिलीप कुमार मौर्या, तहसीलदार सकलडीहा विकास धर, पुलिस क्षेत्राधिकारी चन्दौली आशुतोष, बाल संरक्षण अधिकारी किशन वर्मा व महिला संरक्षण अधिकारी सुश्री दीक्षा अग्रहरी की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ।

उपरोक्त बैठक में सचिव द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को नालसा, सालसा व राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा चलाये जा रहे अभियान, महिलाओं के हित संरक्षण कानून विधिक जागरूकता शिविर संबंधी समस्त बिंदुओं पर चर्चा की गयी।

महोदय द्वारा माननीय नालसा व सालसा द्वारा दिये गये माड्यूल में निम्न बिंदुओं पर निर्देश दिया गया महिलाओं के अधिकार संबंधी कानून, विवाह और विवाह विच्छेद, भरण-पोषण,महिलाओं को सम्पत्ति में अधिकार, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, क्रूरता, बच्चों के यौन शोषण से बचाव अधिनियम 2012, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाव अधिनियम 2013, मातृत्व लाभ अधिनियिम 1961, समान पारिश्रमिक का अधिकार, गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति अधिनियम 1971, प्रसव पूर्व निदान तकनीक तथा सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानकारी दिया गया तथा संबंधित पदाधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया कि उक्त समस्त बिंदुओं को प्रत्येक जागरूकता शिविर में उपस्थित महिलाओं व 15 वर्ष से उपर की बालिकाओं को विशेषज्ञों द्वारा जानकारी देकर जागरूक किया जाय। पुलिस क्षेत्राधिकारी आशुतोष द्वारा यह बताया गया कि उनके विभाग द्वारा 15 जून से ही महिलाओं के हित कानून संबंधी तहसील, ब्लाक व ग्राम पंचायत स्तर पर महिला पुलिस कर्मियों व पुलिस कर्मियों द्वारा जागरूकता शिविर का लगातार आयोजन किया जा रहा है। अन्त में सचिव , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चन्दौली द्वारा समस्त शासकीय एवं गैर सरकारी संगठनों से पूर्ण सहभागिता की अपेक्षा रखते हुए इस अभियान को सफल बनाने हेतु समुचित दिशा निर्देश दिए गए। 

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