कर चोरी के मामले में भारतीय मूल के ‘टीआरपी’ को दो साल की जेल

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जॉर्जिया के दक्षिणी जिले के अटॉर्नी जिल ई. स्टेइनबर्ग ने बताया कि जॉर्जिया राज्य के स्टेट्सबोरो निवासी पटेल को कर चोरी का दोषी करार दिए जाने के बाद 19 दिसंबर को सुजा सुनाई गई।

अमेरिका में करदाताओं को रिटर्न भरने में मदद करने वाले (ट्रैक्स रिटर्न प्रीपेरर या टीआरपी) भारतवंशी समीर पटेल को अपना कर नहीं देने के मामले में दो साल कारावास की सजा सुनाई गई है।

अदालत ने 56 वर्षीय पटेल को छह लाख अमेरिकी डॉलर (करीब 4.98 करोड़ रुपये) का कर भुगतान करने और 95 हजार डॉलर (करीब 79 लाख) रुपये का जुर्माना देने का भी आदेश दिया है।

जॉर्जिया के दक्षिणी जिले के अटॉर्नी जिल ई. स्टेइनबर्ग ने बताया कि जॉर्जिया राज्य के स्टेट्सबोरो निवासी पटेल को कर चोरी का दोषी करार दिए जाने के बाद 19 दिसंबर को सुजा सुनाई गई।

जॉर्जिया के दक्षिणी जिले के अर्टानी कार्यालय ने एक बयान में बताया कि यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जे रैंडल हाल ने दो साल की सजा पूरी करने के बाद पटेल को तीन साल तक निगरानी में भी रखने का आदेश दिया है। कार्यालय द्वारा मंगलवार को जारी बयान के मुताबिक संघीय प्रणाली के तहत सजा की अवधि के दौरान पटेल को पैरोल भी नहीं मिलेगा।

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