नई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति- 2023 का क्रियान्वयन  तेजी के साथ किया जाय- केशव प्रसाद मौर्य

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नयी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति- में किसानों, व्यापारियों व उद्यमियों को प्रदत्त  व प्राविधानित की गयी सभी सुविधाएं  उपलब्ध कराने में पूरी तत्परता बरती जाए, स्टेट लेवल व जिला स्तर पर बैकर्स की बैठकें अति शीघ्र आयोजित करायी जांय

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य नई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति- 2023 का क्रियान्वयन  तेजी के साथ किये  जाने के निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को  दिए हैं। कहा कि नयी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति- में किसानों, व्यापारियों व उद्यमियों को प्रदत्त  व प्राविधानित की गयी सभी सुविधाएं  उपलब्ध कराने में पूरी तत्परता बरती जाए।श्री केशव प्रसाद मौर्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति- 2023 के बेहतर क्रियान्वयन के संबंध में आज विधान भवन के कक्ष संख्या- 80 में  आयोजित  महत्वपूर्ण बैठक   की अध्यक्षता कर रहे थे।

उपमुख्यमंत्री ने फूड प्रोसेसिंग  नीति के बेहतर क्रियान्वयन के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश  देते हुए कहा कि सभी संबंधित विभागों  द्वारा समन्वय बनाकर बेहतर तरीके से इसे क्रियान्वित किया जाए जिससे किसानों   व्यापारियों तथा उद्यमियों को नयी नीति  का भरपूर लाभ  मिल सके।उन्होंने कृषि, राजस्व, मंडी ,वित्त  व आवास विभाग   के अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देश दिए कि नीति के क्रियान्वयन में जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं ,उनका अनुपालन अति शीघ्र सुनिश्चित किया जाए,जो भी औपचारिकताएं पूर्ण करनी हो ,वह अतिशीघ्र पूरी की जांय।कहा कि स्टेट लेवल व जिला स्तर पर बैकर्स की बैठकें अति शीघ्र आयोजित करायी जांय।अनुदानित  योजनाओं में उद्यमियों, किसानों व व्यापारियों को बैंकों से प्रोत्साहन  हर हाल में मिलना ही चाहिए।

बताया कि राज्य में नई खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना से सम्बन्ध संयंत्र, मशीनीकरण एवं तकनीकी सिविल कार्यों पर किये गये व्यय का 35 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी अधिकतम 05 करोड़ तक प्रदान की जायेगी।खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के विस्तार, आधुनिकीकरण / उन्नयन के लिए यह धनराशि 01करोड़ तक प्रदान की जायेगी।  रीफर वाहनों और मोबाइल प्री-कूलिंग वैन की खरीद के लिए बैंक से लिये गये ऋण पर अर्जित ब्याज के लिए व्याज उपादान प्रतिपूर्ति अधिकतम रू0 – 50.00 लाख 05 वर्षों की अवधि के लिए प्रदान की जायेगी।खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के लिए मंडी शुल्क एवं उपकर के लिए पूर्ण रूप से छूट होगी। 

बाहरी विकास शुल्क में आवास विकास विभाग की सहमति के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए 75 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।भूमि उपयोग का रूपान्तरण आवास विकास के अभिमत के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।  परियोजना स्थल में आने वाले सरकारी भूमि की विनिमय के लिए सर्किल रेट के 25प्रतिशत धनराशि देने की आवश्यकता खाद्य प्रसंस्करण उद्यमी को नहीं होगी।

बैठक में  मा 0वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने  खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति- के बेहतर क्रियान्वयन हेतु महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए।

बैठक मे , कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह,अपर  मुख्य सचिव कृषि, देवेश चतुर्वेदी,  सचिव वित्त एस एम एस रिजवी, सचिव आई आई डी अभिषेक प्रकाश, सचिव आवास रणवीर प्रसाद, विशेष सचिव  उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण श्री  योगेश कुमार, विशेष सचिव अनुराग पटेल ,मण्डी परिषद के निदेशक अंजनी कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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