गाजियाबाद।एनटीपीसी दादरी में नगर परिसर स्थित एक क्वाटर को अवैध कब्जे से मुक्त करवा गया है। एनटीपीसी दादरी टाउनशिप परिसर में क्वार्टर नंबर A-159, एक सिपाही को, उनके अनुरोध पर,आवंटित किया गया था। आवंटन की शर्त यह थी कि यदि उनका स्थानांतरण दादरी थाने की सीमा से बाहर किया जाता है तो उन्हें स्थानांतरण के 30 दिनों के भीतर क्वार्टर खाली करना होगा। हालांकि उनका तबादला दादरी पुलिस थाने की सीमा से बाहर हो गया था, लेकिन उन्होंने एनटीपीसी प्रबंधन से इस तथ्य को छुपाया और आवंटित क्वार्टर में रहना जारी रखा। जब एनटीपीसी प्रबंधन को इसकी जानकारी हुई तो इसे अनाधिकृत कब्जा समझकर उसका आवंटन रद्द कर दिया गया। सिपाही ने इस रद्दीकरण को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी और दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहली सुनवाई में ही योग्यता के आधार पर इसे खारिज कर दिया।
इसके बाद एनटीपीसी दादरी के संपदा अधिकारी ने एक विस्तृत सुनवाई की, जिसमें सिपाही को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया गया था । सुनवाई के बाद, एक सिविल जज के रूप में, संपदा अधिकारी ने आवंटन रद्द कर दिया। बेदखली का आदेश 03.01.23 को दिया गया और क्वार्टर खाली करने के लिए सात दिन का समय दिया गया। यद्यपि, उसने सात दिनों के भीतर खाली नहीं किया, आखिरकार 21.01.2023 को पुलिस की मदद से, कानून के अनुसार उसे क्वार्टर से बाहर कर दिया गया। कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किया गया। इस बात से प्रबंधन चिंतित था कि टाउनशिप में उनके टाउनशिप में निवास करने से निरंतर रहने को टाउनशिप के निवासियों के लिए सुरक्षा खतरे के रूप में देखा जा रहा था। अतः उमत क्वाटर को अवैध कब्जे से मुक्त करना आवशक था।