लखनऊ के राजाजीपुरम के सी ब्लाक में रानी लक्ष्मी बाई हॉस्पिटल रोड पर जलालपुर फाटक के पास ब्लाक सी स्थित कार्नर प्लाट संख्या सी 193 बटा 5 पर अवैध निर्माण करके चल रहे राधा हॉस्पिटल, मल्टीस्पेसिअलिटी हॉस्पिटल एंड इनफर्टिलिटी सेंटर,राधा फार्मेसी,राधा इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक आदि व्यवसायिक निजी चिकित्सा प्रतिष्ठानों की बिल्डिंग के अवैध निर्माण के सम्बन्ध में एक्टिविस्ट उर्वशी शर्मा द्वारा की गई जनसुनवाई शिकायत पर उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद निर्माण खंड लखनऊ – 2 के अधिशासी अभियंता ने पत्र संख्या 1437/जनसुनवाई/दिनांक 11-08-2022 भेजकर उर्वशी को बताया है कि इस अवैध निर्माण के विरुद्ध परिषद अधिनियम – 1965 एवं उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम – 1973 की सुसंगत धाराओं द्वारा कार्यवाही प्रचलित है.
उर्वशी बताती हैं कि स्थानीय लोगों ने हेल्पलाइन 8081898081 पर प्रमाण भेजकर हॉस्पिटल द्वारा की जा रही अनेकों अनियमितताओं की बात बताई थी जिनमें हॉस्पिटल प्रबंधन के द्वारा अवैध निर्माण करने,नाली और फुटपाथ पर कब्ज़ा करके अवैध रूप से रैंप बनाने, रोड पर कब्ज़ा करके जनरेटर रखने, सड़क पर हॉस्पिटल के नाम का बोर्ड लगाने,हॉस्पिटल के परिसर स्थित होटल में घरेलू रसोई गैस सिलिंडर प्रयोग करने,पान मसाला आदि बेचने,हॉस्पिटल के द्वारा पास के सार्वजनिक पार्क में अपना निजी ताला डालकर पार्क पर कब्ज़ा कर लेने और आम जनता को पार्क में आने से रोकने का गैरकानूनी काम करने जैसे आरोप थे.यही नहीं इस हॉस्पिटल की डा. आरती उपाध्याय ने जलालपुर अंडरपास के सामने लखनऊ नगर निगम की अनुमति के बिना अवैध रूप से रोड कटाई करके निर्माण किया था जिसके लिए निगम ने साल 2020 में जुरमाना भी लगाया था.
उर्वशी कहती हैं कि क्योंकि राधा हॉस्पिटल को चलाने के लिए उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से अनापत्ति नहीं ली गई है इसीलिए अब उन्होंने लखनऊ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिखकर इस परिसर में चल रहे हॉस्पिटल समेत सभी व्यवसायिक संस्थानों को दिए गए लाइसेंस निरस्त करने की मांग की है.