हरियाणा: 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है मुख्य सचिव

Spread the love

हरियाणा के मुख्य सचिव टी वी एस एन प्रसाद ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार एक जुलाई से राज्य में 3 नये आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके है।

भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम- 2023 को 25 दिसंबर, 2023 को अधिसूचित किया गया था। ये कानून एक जुलाई से लागू होने वाले है। ये कानून औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे।

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, इससे पहले दिन में प्रसाद ने देश में 3 कानूनों के कार्यान्वयन की तैयारियों की समीक्षा के लिए केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये से भाग लिया। प्रसाद ने कहा कि हरियाणा सरकार राज्य में इन कानूनों को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published.