योजना की बढ़ी हुई अवधि का अधिक से अधिक उपभोक्ता लाभ उठाएं, इसके लिए अधिकारी करें पूरा प्रयास
– ए.के. शर्मा
ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ताओ से अपील की है कि ओटीएस के तहत मिल रही छूट का लाभ लेकर हमेशा के लिए अपनी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करा लें
लखनऊ: प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने उपभोक्ताओं के हितों, जन-भावनाओं तथा किसानों के सीजन और जन-प्रतिनिधियों के सुझावों के दृष्टिगत एकमुश्त समाधान योजना की अवधि को 16 जनवरी, 2024 तक बढ़ा दी है। अब उपभोक्ता 16 जनवरी तक ओटीएस के तहत छूट का लाभ ले सकेंगे। ऊर्जा मंत्री ने ओटीएस की अवधि को 16 दिन और बढ़ाकर उपभोक्ताओं को नये साल का बड़ा उपहार दिया है तथा अन्तिम अवसर के रूप में उपभोक्ताओं को एक और मौका भी दिया है। उन्होंने कहा कि जिन उपभोक्ताओं ने अपनी कुछ परेशानियों व समस्याओं के कारण योजना का लाभ अभी तक नहीं ले पाये थे, उन्हें अब उपभोक्ताओं को अपने बकाये के भुगतान के लिए पर्याप्त समय मिल गया है। ओटीएस की बढ़ी हुई अवधि का लाभ न लेने वाले ऐसे उपभोक्ताओं पर योजना की समाप्ति के पश्चात विभाग कार्यवाही करेगा। ऊर्जा मंत्री ने ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने योजना का लाभ अभी तक नहीं लिया, उनसे अपील की है कि ओटीएस के तहत मिल रही छूट का लाभ लेकर हमेशा के लिए अपनी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करा लें।
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि एकमुश्त समाधान योजना के तीसरे चरण में उपभोक्ताओं को मिल रही छूट को आगामी 16 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। योजना की बढ़ी हुई अवधि में एक किलोवाट भार तक के छोटे घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों को बकाये के सरचार्ज में 80 प्रतिशत की छूट मिलेगी। विद्युत चोरी के प्रकरणों में 50 प्रतिशत की छूट, एक किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं को 70 प्रतिशत, तीन किलोवाट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 60 प्रतिशत, तीन किलोवाट से अधिक भार के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 40 प्रतिशत तथा निजी संस्थानों व औद्योगिक प्रतिष्ठानों को 30 प्रतिशत की छूट मिलेगी। योजना अवधि में सभी उपभोक्ताओं को किश्तों में भुगतान की भी सुविधा मिलती रहेगी।