जन्मदिन पर : डॉ अंबेडकर और स्त्री सशक्तिकरण

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समाज मे एक आदर्शवादी कामना के रूप में स्त्री का महिमामंडन तो बहुत है पर वास्तविकता बहुत उलट है। आज स्त्रियों की जो भी सकारात्मक स्थितियां हमे दिखती हैं, उसमें डॉ भीमराव अंबेडकर का बड़ा योगदान है। विकसित समाज के लिए स्त्रियों को शिक्षित किये जाने को वे अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते थे। उन्होंने कोलम्बिया विवि में अपनी पढ़ाई के दौरान अपने पिता के एक मित्र को पत्र में लिखा था, “हम एक बेहतर कल की कल्पना स्त्रियों को शिक्षित किये बिना नहीं कर सकते। ऐसा पुरुषों के समान स्त्रियों को शिक्षित कर के ही संभव है”। उन्होंने आज़ादी से पूर्व ही इस दिशा में काम करने शुरू कर दिए थे। इन्हें संक्षिप्त में बिन्दुरूप में इस तरह देखा जा सकता है-

■  अम्बेडकर ने 1927 में महिलाओं की एक सभा को सम्बोधित करते हुए कहा था “वे अधिक संताने पैदा न करें और अपने बच्चों के गुणात्मक जीवन के लिए प्रयास करें। सभी स्त्रियों को अपने पुत्रों के साथ साथ पुत्रियों को भी साक्षर बनाने के लिए  समान प्रयत्न करने होंगे”। यह स्त्री जागरूकता की ऐसी पहली सभा थी।

■ डॉ अम्बेडकर ने 1928 में अपनी पत्नी रमा बाई के नेतृत्व में महिला संगठन ‘मंडल परिषद’ की स्थापना की और उन्हें सामाजिक भागीदारी के लिए प्रेरित किया। उनसे प्रेरित होकर एक महिला तुलसी बाई बंसोड़ ने 1931 में ‘चोकमेला’ नामक एक समाचार पत्र शुरू किया।

■  20 मार्च 1927 के ऐतिहासिक महाड़ सत्याग्रह में 300  से अधिक स्त्रियों ने भी हिस्सा लिया था। इसमे महिलाओं की एक बड़ी सभा को सम्बोधित करते हुए अम्बेडकर ने यह ऐतिहासिक बात कही थी, “मैं समुदाय अथवा समाज की उन्नति का मूल्यांकन स्त्रियों की उन्नति के आधार पर करता हूँ। स्त्री को पुरुष का दास नहीं बल्कि उसका साझा सहयोगी होना चाहिए। उसे घरेलू कार्यों की ही तरह सामाजिक कार्यों में भी पुरुष के साथ संलग्न रहना चाहिए”।

■  2 मार्च 1930 के नासिक स्थित कालाराम मंदिर में प्रवेश को लेकर डॉ अम्बेडकर ने ऐतिहासिक सत्याग्रह किया था। इस सत्याग्रह में 500 से भी अधिक दलित स्त्रियां भी शामिल हुईं और जेल गई थीं। इस आंदोलन से दलितों को मंदिर प्रवेश का अधिकार मिला था।

■  1942  में अम्बेडकर ने ‘शैड्यूल कास्ट फैडरेशन’ की नींव रखी जिसके प्रथम सम्मेलन में 5000  से अधिक महिलाएं भागीदार बनी। इस फैडरेशन के साथ ‘शैड्यूल कास्ट महिला फैडरेशन’ का भी निर्माण किया गया जिसका हिस्सा बन कर स्त्रियों ने मैटरनिटी नियम कानूनों में सुधार, समान वेतन और पूना पैक्ट के प्रावधानों को पुनः लागू करने जैसी मांगों को उठाया।

■  डॉ अम्बेडकर ने पहली बार 1928 में बम्बई विधानसभा में मैटरनिटी बेनिफिट बिल पास करवाया था। अगले ही वर्ष मद्रास ने यह पास किया। बाद में 1942 में गवर्नर जनरल ऐग्जिक्युटिव काउंसिल में श्रम मंत्री होते हुए उन्होंने काउंसिल से तत्कालीन ब्रिटिश भारत के लिए ‘मैटरनिटी बैनिफिट बिल’ को मंजूरी दिलवाई थी। इसमे सुधार का क्रम 1961 तक चला और अभी 2017 में प्रसूति अवकाश 26 हफ्तों का कर दिया गया है। इस मानवीय व्यवस्था के पैरोकार डॉ आंबेडकर ही थे।

■  अम्बेडकर ने पाया कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है। उन्होंने ही सर्वप्रथम 1942 में महिलाओं के लिए समान काम, समान वेतन की व्यवस्था श्रम मंत्री रहते हुए दी थी। 

■  भारतीय संविधान में उनके स्त्री सशक्तिकरण के प्रयास कानून बन गए। इसका अनुच्छेद 14 सामाजिक-आर्थिक व राजनैतिक क्षेत्रों में समान अधिकारों, अवसरों की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 15 लिंग आधारित भेदभाव के निषेध को निर्देशित करते हुए राज्य को स्त्रियों के लिए अवसरों के स्तर पर विशेष प्रावधानों की व्यवस्था करने का निर्देश देता है। इसी तरह अनुछेद 39 समान कार्यों के लिए समान  वेतन की व्यवस्था करने की बात कहता है वहीँ अनु.41 कार्य के दौरान सुगम परिस्थितियों की व्यवस्था करते हुए मैटरनिटी अवकाश की व्यवस्था देता है।

■  लोकतंत्र में मताधिकार ही उसके प्राण हैं। जहां विश्व के विकसित देशों में महिलाओं के संघर्ष आदि के बाद उन्हें देर से मताधिकार का अधिकार मिला वही भारत मे इसके लिए महिलाओं को बिना कुछ किये अधिकार मिला। यह अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। संविधान के अनुच्छेद 325 और 326 में सभी को मताधिकार मिल गया था। यह स्त्री सशक्तिकरण की दिशा में बहुत बड़ा कदम था।

■ अम्बेडकर देश के प्रथम क़ानून मंत्री थे। 1951 में उन्होंने संसद में ‘हिन्दू कोड बिल’ को मंजूरी हेतु अथक प्रयास किये। उन्होंने रूढ़िवादियों द्वारा इस बिल को संसद द्वारा पारित ना किये जाने के विरोध में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस बिल को अम्बेडकर संविधान से भी महत्वपूर्ण मानते थे। उनका मानना था कि स्त्री सुधार ही समाज मे स्थाई सुधारों के कारण बनेगा। आगे चलकर यही बिल हिन्दू विवाह क़ानून 1955, हिन्दू उत्तराधिकार क़ानून 1956, अल्प संख्यक व सुरक्षा क़ानून 1956, हिन्दू एडॉप्शन और मेंटिनेंस ऐक्ट 1956 के रूप में आया और 2005 में संपत्ति में महिलाओं की बराबर भागीदारी की व्यवस्था से पूर्ण हुआ।

डॉ भीमराव अंबेडकर ने आज़ाद भारत मे सांस्कृतिक-सामाजिक गुलामी से मुक्ति के लिए आदर्शवादी कामनाओं के बजाय संवैधानिक प्रावधानों को लागू किया। आज के समाज को उनका कृतज्ञ होना चाहिए खासकर महिलाओं को। अभी 33% महिला आरक्षण का बिल पास होना शेष है। वह पास करना बाबा साहब के कार्यों को आगे बढ़ाना होगा, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बाबासाहब को आज उनकी जयंती पर नमन…

डा0 पंकज कुमार, जिला सूचना अधिकारी,भदोही

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