भदोही जनपद के किसानों से जिलाधिकारी ने की अपील, न जलाए पराली
पराली जलाने में दोषी पाए जाने वाले किसानों के विरुद्ध की जाएगी अर्थदंड की कार्रवाई- जिलाधिकारी
भदोही / जिलाधिकारी गौरांग राठी के निर्देशों के क्रम में किसानों को अवगत कराया जा रहा है कि किसानों को पराली जलाने से होने वाले नुकसानों एवं पराली जलाने में दोषी पाए जाने पर होने निर्धारित अर्थदंड की कार्रवाई की जाएगी, वहीं दूसरी ओर पराली जलाने में दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अर्थ दंड की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फसल अवशेष/पराली जलाने से जहाँ एक ओर पर्यावरणीय क्षति, मृदा स्वास्थ्य एवं मित्र कीटों पर कुप्रभाव पडता है वही दूसरी ओर फसलों एवं ग्रामों में अग्निकाण्ड होने की भी सम्भावना होती है। फसल अवशेष जलाने से मिट्टी के तापमान में वृद्धि होने से मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दशा पर विपरीत प्रभाव पडता है, मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्म जीव नष्ट होते है जिससे जीवांश के अच्छी प्रकार से सडने में भी कठिनाई होती है। पौधे जीवांश से ही पोषक तत्व लेते है तथा इससे फसलों के उत्पादन में कमी आती है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फसल अवशेष जलाये जाने पर पूर्णतः रोक लगाते हुए इस दण्डनीय अपराध की श्रेणी में रखा है तथा यदि किसी व्यक्ति द्वारा फसल अवशेष/पराली जलाने की घटना घटित की जाती है तो मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा-24 एवं 26 के अन्तर्गत उसके विरूद्ध पर्यावरण क्षतिपूर्ति हेतु प्रति घटना की दर से अर्थदण्ड वसूले जाने का प्राविधान है।
पराली जलाने से उत्पन्न समस्याओं के प्रति सजग करने के लिए ग्राम सभाओं/ ब्लॉक /थाना /तहसील जनपद स्तर पर विभिन्न चौपाल गोष्ठियों किसान दिवसों समाचार पत्र व अन्य मीडिया के माध्यम से जन जागरण अभियान लगातार चलाए जाने तथा पराली जलाए जाने की घटनाओं पर ड्रोन से सतत निगरानी रखे जाने तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने की अपेक्षा की गई है l