सोनभद्र। अपर पुलिस अधीक्षक त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी के अध्यक्षता में मासिक समन्वय बैठक एवं एसओपी प्रशिक्षण का आयोजन हुआ। उच्च न्यायालय प्रयागराज द्वारा क्रिमिनल बैंच 2020 जुबैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य पारित गाइड लाइन व दिशा निर्देशों के प्रशिक्षण को लेकर बैठक हुई। इस प्रशिक्षण में मीटिंग में डीजी परिपत्र के तहत पास्को एक्ट 2012 में अभियुक्तों द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर इंस्ट्रक्शंन उपलब्ध कराने हेतु 10 दिवस की टाइम लाइन के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा समय सीमा के अंदर उपलब्ध कराने हेतु फ्रेमवर्क तथा स्टैडर्ड आॅपरेटिंग प्रोसीजर(एसओपी) का अनुपालन कराए जाने के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी गई। बालकों के विरूद्ध अपराध व उनके देखरेख एवं संरक्षण के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया आदि के बारे में प्रशिक्षण दिया गया।
बताया गया कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज अभियोग की सूचना 24 घंटे के भीतर सीडब्लूसी को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। साथ ही अधिनियम नियमावली 2020 के अंतर्गत भी उपलब्ध कराना अनिवार्य है। बता दे एसओपी के प्रशिक्षण हेतु जनपद स्तर पर सत्र आयोजित करते हुए प्रशिक्षण का आयोजन कराया गया। प्रशिक्षण में अपर पुलिस अधीक्षक आॅपरेश द्वारा उक्त बिंदुओं पर जानकारी दी गई। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अखिल नरायण देव पाण्डेय एवं सदस्य अमित चन्देल द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन जिला बाल संरक्षण इकाई से ओआरडब्लू शेषमणि दूबे द्वारा किया गया।
प्रशिक्षण में प्रभारी निरीक्षक एएचटीयू रामजी यादव, अध्यक्ष एवं सदस्य सीडब्लूसी, जिला बाल संरक्षण इकाई, प्रभारी बन स्टाप सेंटर, चाइल्ड हेल्प लाइन यूनिट टीम सोनभद्र के अतिरिक्त शिक्षा विभाग से लोंगों ने एवं समस्त थानों के बाल कल्याण अधिकारियों व महिला अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।