निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के तहत कार्यवाही प्रारंभ:प्रभारी अधिकारी कार्मिक
*अब तक हुए प्रशिक्षण में पीओ में 21, पी 1 में 7, पी 2 में 31, पी 3 में 22 समेत कुल 81 लोग रहे अनुपस्थित*
*सभी कार्मिकों को चेतावनी/नोटिस जारी, सभी को दो दिवस में देना होगा जवाब*
चन्दौली । मुख्य विकास अधिकारी / प्रभारी अधिकारी (कार्मिक एवं प्रशिक्षण) सुरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव ने बताया कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 में माईक्रो आब्जर्वर/पीठासीन अधिकारी / मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय, तृतीय नियुक्त करते हुए दिनांक-20.05.2024, 21.05. 2024, 22.05.2024, 24.05.2024 तथा 25.05.2024 को प्रथम / द्वितीय पाली में बाबा कीनाराम राजकीय मेडिकल कालेज, एन०एच०-19, नौबतपुर, चन्दौली में आयोजित प्रशिक्षण में उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु संबंधित 81 कार्मिक प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं हुए, जो निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही का द्योतक है। इस सम्बन्ध में सभी अनुपस्थित लोगों को विभागीय माध्यम् एवं मोबाईल फोन के माध्यम् से सम्पर्क करने का प्रयास किया गया, किन्तु इन लोगों द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया। उक्त के सम्बन्ध में स्पष्ट करें कि क्यों न आपको अनुशासनहीन मानते हुए आपके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के तहत कार्यवाही कर दी जाय।
उक्त के सम्बन्ध में सभी कार्मिक अपना स्पष्टीकरण दिनांक-27 मई तक मुख्य विकास अधिकारी (प्रभारी अधिकारी कार्मिक)कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा यह मान लिया जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है, तद्नुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आपके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की संस्तुति कर संस्तुति कर दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगें।