वाराणसी। जिलाधिकारी एस0 राजलिंगम ने शनिवार को नगर के नाविक संगठनों के साथ होटल डायमण्ड में बैठक कर निर्देशित किया कि गंगा नदी में संचालित होने वाले नावों में सुरक्षा के दृष्टिगत होवर लोडिंग न किये जायें, सभी नावों में लाइफ जैकेट अनिवार्य रूप से रखा जाय। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि कोई भी अपंजीकृत नाव का संचालन न किया जाय।
जिलाधिकारी ने जोर देते हुए कहा कि जिन नावों का पंजीकरण अभी नही हुआ है, वे सभी नाविक 31 मार्च, 2023 तक प्रत्येक दशा में अपने नावों का पंजीकरण आवश्यक रूप से करा लें, अन्यथा की स्थिति में ऐसे नावों के संचालन की अनुमति नही होगी तथा उनके विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। आगामी माह में नगर में आयोजित होने वाले जी-20 सम्मेलन के दृष्टिगत जिलाधिकारी एस0 राजलिंगम ने सभी नाविक संगठनों से अपना पूर्ण सहयोग दिये जाने हेतु अपील की तथा उनके द्वारा आम जनमानस की सुविधा हेतु नाविक संगठनों से दरों का निर्धारण करने हेतु सुझाव मागें गये। जिलाधिकारी ने सभी नाविक संगठनों को निर्देशित किया कि वे नावों को एकरूपता प्रदान करने हेतु वाराणसी विकास प्राधिकरण के माध्यम से अपनी- अपनी नावों को आकर्षक पेन्ट करा लें, जिससे अच्छी क्षवि प्रस्तुत की जा सके।
बैठक में नगर आयुक्त शिपू गिरि, अपर नगर आयुक्त (प्रथम) दुष्यन्त कुमार मौर्य, अपर नगर आयुक्त (तृतीय) सुमित कुमार, डी0सी0पी0 (काशी), कर निर्धारण अधिकारी अनुपम त्रिपाठी एवं सभी नाविक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।