विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) मधु डोंगरा की अदालत ने नाबालिग से अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 1 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा दिया है। जुर्माना न अदा करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अश्वनी मिश्रा ने बताया कि नाबालिग पीड़ित के पिता ने 30 नवंबर 2023 को ऊंज थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर में पीड़ित के पिता ने बताया था कि 12 वर्षीय बेटा घर के बगल में नहर में मछली पकड़ रहा था। उसी दौरान गोधना निवासी गोलू शाह बेटे को बहला-फुसलाकर नगर के किनारे में झाड़ियों में ले गया और उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म कर वीडियो बना लिया।
नाबालिग को धमकी भी दी थी कि किसी को बताओगे तो जान से मार देंगे।