सोनभद्र / मार्कशीट में नाम सुधार को लेकर विगत 5 वर्षों से प्रयासरत छात्रा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर रिट याचिका को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि सीबीएसई (रीजनल ऑफिस) प्रयागराज, इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के तीन माह के भीतर याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करें और निर्णय दे। याचिकाकर्ता सुमति यादव पुत्री राजू यादव, वार्ड नंबर 7, आर्यनगर, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र ने नन्हकूराम पब्लिक स्कूल परदी खुर्द, मुड़ीलाडीह, घोरावल,सोनभद्र से ,वर्ष 2019 में, सीबीएसई बोर्ड से दसवीं कक्षा पास की. मार्कशीट मिलने पर पता चला कि उसका पूरा नाम मार्कशीट पर अंकित नहीं है और उसके पिता का नाम भी गलत है.
मार्कशीट में नाम सुधरवाने के लिए 5 साल दौड़ धूप करने पर भी सफलता नहीं मिली, तो छात्रा ने मा.इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ली. उसकी रिट याचिका संख्या 36541 ऑफ 2024 की सुनवाई गत 22 नवम्बर को न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव की कोर्ट में हुई. याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट साकेत पांडेय, यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और सीबीएसई बोर्ड की तरफ से अधिवक्ता हृदय नारायण पाण्डेय ने बहस में भाग लिया।