डीएम की अध्यक्षता में मतदेय स्थलों के सम्भाजन के संबंध में राजनीतिक दलों के साथ बैठक सम्पन्न

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सोनभद्र। डीएम/जिला निर्वाचन अधिकारी बी0एन0 सिंह ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मतदेय स्थलों के सम्भाजन के सम्बन्ध में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में मतदेय स्थल के सम्भाजन में कार्यवाही की जा रही है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदेय स्थलों का सम्भाजन अधिकतम 1500 मतदाताओं के आधार पर कराने के निर्देश दिये गये हैं, सम्भाजन की कार्यवाही के दौरान राजनैतिक दलों से प्राप्त सभी प्रत्यावेदनों की सूची तैयार की जाये तथा यह भी उल्लेख किया जाए कि प्रस्ताव स्वीकृत किया गया या नही, दोनों दशा में स्वमुखरित आदेश के द्वारा प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण सुनिश्चित किया जायेगा।

   विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार मतदेय स्थलों को रनिंग सीरियल नम्बर दिये जायेगें, मतदेय स्थलों की नई सूची में कोई भी ऑक्जिलरी (सहायक) मतदेय स्थल नही रखा जाएगा, विशेष परिस्थितियों में ही 300 से कम मतदाता वाले मतदेय स्थलों को रखा जाना अपरिहार्य हो, शहरी क्षेत्रों में जहाॅ नयी आवासीय कालोनियां गत कुछ वर्षों में बनी है और उसमें नागरिक निवास करने लगे हैं तो वहां पर यथावश्यकता नया पोलिंग स्टेशन बनाया जाए, अत्यधिक पुराने व जर्जर भवन वाले मतदेय स्थलों को उसी मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत उपलब्ध स्थायी भवन में स्थानांतरित करने की कार्यवाही की जाये, अस्थायी निर्माण वाले मतदेय स्थलों को उसी मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत उपलब्ध स्थायी भवन में स्थानान्तरित कर दिया जाए, यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि पोलिंग स्टेशन की दूरी लगभग 02 किमी से अधिक न हों, जिन मतदेय स्थलों के भवन पुराने व जर्जर नहीं है और जहाॅ मतदाताओं को 02 किमी से अधिक दूरी चलने की आवश्यकता नही है।
   ऐसे मतदेय स्थलों की स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाए, कोई मतदेय स्थल यदि अपने मतदान क्षेत्र मतदान केन्द्र में उपयुक्त भवन न उपलब्ध होने के कारण मतदान क्षेत्र से बाहर स्थित है और अब मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत उपयुक्त भवन उपलब्ध हो गया है तो ऐसे मतदेय स्थल को अपने मतदान क्षेत्र के अन्दर स्थित भवन में शिफ्ट कर दिया जाय, दिव्यांगजनों और अशक्त मतदाताओं की सुविधा के लिये प्रत्येक मतदेय स्थल पर रैम्प की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये, किसी भी राजनीतिक दलों या लेबर यूनियन के कार्यालय से 200 मीटर के अन्दर कोई भी मतदेय स्थल नही बनाया जाए, यदि कोई मतदेय स्थल निजी भवन में स्थापित है और वहां यदि शासकीय भवन उपलब्ध हो गये है तो उक्त मतदेय स्थलों को शासकीय भवनों में स्थानांतरित कर दिया जाये।
  बैठक में अनिल यादव, नन्दलाल आर्य, गोपाल स्वराज पाठक, बी0 सागर, सुनील सिंह, सुभाष चन्द्र यादव, उप जिलाधिकारी सदर उत्कर्ष द्विवेदी, उप जिलाधिकारी दुद्धी निखिल यादव, उप जिलाधिकारी ओबरा विवेक कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट विनीत कुमार, सहायक निर्वाचन अधिकारी जगरूप सिंह, अपर जिला सूचना सूचना अधिकारी विनय कुमार सिंह, सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहें।

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